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दिल्ली वालों के लिए खुशखबरी: 13 सितंबर को लगेगी लोक अदालत, सस्ते में निपटाएं पुराने ट्रैफिक चालान

जानें कैसे करें ऑनलाइन आवेदन, किन डॉक्यूमेंट्स की पड़ेगी जरूरत और कौन से चालान होंगे माफ।

नई दिल्ली।  दिल्ली वालों के लिए खुशखबरी: 13 सितंबर को लगेगी लोक अदालत, सस्ते में निपटाएं पुराने ट्रैफिक चालान, दिल्ली के वाहन चालकों के लिए राहत की बड़ी खबर है। अगर आपकी गाड़ी का कोई पुराना ट्रैफिक चालान कट गया है और आपने अब तक उसे जमा नहीं किया है, तो उसे कम राशि में या माफ कराने का एक सुनहरा मौका आ रहा है। दिल्ली में 13 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें ट्रैफिक चालान से जुड़े मामलों का निपटारा किया जाएगा।

यह लोक अदालत दिल्ली के सिविल कोर्ट परिसरों में लगाई जाएगी, जहां वाहन चालक मामूली प्रक्रियाओं के बाद अपने भारी-भरकम चालान को कम करवा सकते हैं। इसका उद्देश्य अदालतों पर बोझ कम करना और लोगों को लंबित मामलों से जल्द राहत देना है।13 सितंबर को लगेगी लोक अदालत, सस्ते में निपटाएं पुराने ट्रैफिक चालान

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कैसे करें ऑनलाइन आवेदन? (Step-by-Step Guide)

लोक अदालत में अपने मामले का निपटारा कराने के लिए आपको पहले से ऑनलाइन आवेदन कर एक टोकन लेना होगा। प्रक्रिया बेहद सरल है:

  1. सबसे पहले राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण (NALSA) की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।

  2. होमपेज पर आपको लोक अदालत के लिए ऑनलाइन आवेदन का लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करें।

  3. आपके सामने एक आवेदन फॉर्म खुलेगा। इसमें अपनी व्यक्तिगत जानकारी, वाहन का विवरण और चालान से जुड़ी सभी जानकारियां सावधानी से भरें।

  4. फॉर्म में आपको आवेदन करने का कारण भी बताना होगा।

  5. सभी जानकारी भरने के बाद फॉर्म को सबमिट कर दें।

  6. सफलतापूर्वक सबमिट होने पर आपको एक कन्फर्मेशन ईमेल और एक टोकन नंबर प्राप्त होगा।

  7. इसी टोकन का उपयोग कर आप लोक अदालत में जाने के लिए अपना टाइम स्लॉट बुक करें और उसी समय पर अदालत पहुंचें।

इन डॉक्यूमेंट्स को रखें तैयार

जब आप 13 सितंबर को निर्धारित समय पर लोक अदालत जाएं, तो अपने साथ निम्नलिखित डॉक्यूमेंट्स ले जाना न भूलें:

  • चालान की ओरिजिनल और एक फोटोकॉपी

  • ड्राइविंग लाइसेंस (DL)

  • आपका पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड)

  • गाड़ी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC)

  • ऑनलाइन मिला टोकन नंबर

  • यदि कोई नोटिस या समन मिला हो तो उसकी कॉपी

  • अगर पहले कोई भुगतान किया है तो उसकी रसीद

ध्यान दें: सिर्फ इन चालानों का होगा निपटारा

यह जानना महत्वपूर्ण है कि लोक अदालत में सभी तरह के ट्रैफिक चालान का निपटारा नहीं होता है। यहां केवल सामान्य यातायात नियमों के उल्लंघन से जुड़े मामले ही सुने जाते हैं, जैसे:

  • हेलमेट न पहनना

  • सीट बेल्ट न लगाना

  • रेड लाइट जंप करना

  • गलत पार्किंग

यदि आपका चालान किसी आपराधिक मामले या किसी दुर्घटना से जुड़ा हुआ है, तो उसका निपटारा लोक अदालत में नहीं किया जाएगा।13 सितंबर को लगेगी लोक अदालत, सस्ते में निपटाएं पुराने ट्रैफिक चालान

Pooja Chandrakar

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