MLA गोमती साय को HC का नोटिस, धांधली कर चुनाव जीतने का आरोप

NCG NEWS DESK Bilaspur ;-
पत्थलगांव से विधायक गोमती साय के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने उन्हें नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। कांग्रेस प्रत्याशी रामपुकार सिंह की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई थी। बता दें कि, रामपुकार सिंह ने चुनावी नतीजे के दिन काउंटिंग में गड़बड़ी का आरोप लगाया है।
सिर्फ 255 वोटों से गोमती साय ने जीता था चुनाव
याचिका में कहा गया कि, केवल 255 मतों से निर्धारित हुए इस चुनाव में अन्य दलों और निर्दलीय 6 प्रत्याशी चुनाव मैदान में थे। इन सभी राजाराम लकड़ा (आप) इनोसेंट कुजुर (बसपा), अनिल कुमार परहा ( हमर राज पार्टी), नेहरू लकड़ा (जोगी कांग्रेस), रथुराम पैकरा निर्दलीय सुनिल कुमार खलखों (भा.मु.पा) को एक हजार से अधिक और कुल मिलाकर 11500 से अधिक वोट मिले है। वही नोटा को भी 3000 से अधिक वोट मिला।
वीवी पैट समेत पोस्टल बैलेट काउंटिंग में भी गड़बड़ी का आरोप
याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता सुदीप श्रीवास्तव और सुदीप वर्मा ने माननीय हाई कोर्ट को बताया कि इस चुनाव में पोस्टल बैलेट का हिसाब किताब नियमानुसार नहीं रखा गया और बड़ी संख्या में याचिकाकर्ता को मिले मत निरस्त घोषित हुए है। वही वीवी पैट का मिलान भी ईवीएम से नहीं किया गया है।
रीकाउंटिंग का आवेदन हुआ अस्वीकार
इसके अलावा याचिका में कहा गया कि, मामले में सिंह ने रिकाउंटिंग का आवेदन भी रिटर्निंग आफिसर के सामने पेश किया था जिसे रद्द कर दिया गया। याचिका में आरोप लगाया गया कि, सिंह के इलेक्शन एजेंट को बिना जानकारी दिए परिणाम घोषित कर गोमती साय को निर्वाचित घोषित कर दिया गया।
साय पर अफवाह फैलाने का लगाया आरोप
रामपुकार ने अपनी याचिका में गोमती साय और उनके समर्थकों पर उनके खराब स्वास्थ्य की अफवाह फैलाना का भी आरोप लगाया है। जिसके कारण या तो बहुत से समर्थक वोट डालने नहीं गए या फिर उन्होंने किसी और प्रत्याशी को वोट दे दिया।
गौरतलब है कि, गोमती साय के अलावा 6 अन्य प्रत्याशियों को भी कोर्ट ने नोटिस जारी कर जस्टिस एन के व्यास की एकलपीठ ने जवाब तलब किया है। अब मामले पर अगली सुनवाई 28 फरवरी को होगी।
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