छत्तीसगढ़ की जेलों में कैदियों की स्थिति पर हाईकोर्ट की कड़ी नजर
बिलासपुर: छत्तीसगढ़ की जेलों में कैदियों की बढ़ती संख्या और उनकी अमानवीय स्थिति को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई जारी है। 5 नवंबर को डीजी जेल द्वारा प्रस्तुत शपथपत्र को उच्च न्यायालय ने अपर्याप्त मानते हुए नाराजगी जताई। कोर्ट ने डीजी जेल को दूसरा शपथपत्र पेश करने के निर्देश दिए और तुलनात्मक चार्ट भी प्रस्तुत करने को कहा। छत्तीसगढ़ की जेलों में क्षमता से अधिक कैदी और अमानवीय स्थिति पर हाईकोर्ट में सुनवाई, डीजी जेल के शपथपत्र पर नाराजगी
जेलों में क्षमता से अधिक कैदियों की स्थिति पर गंभीर सवाल
हाईकोर्ट में दायर जनहित याचिका के आधार पर 7 नवंबर को सुनवाई हुई। इस याचिका में छत्तीसगढ़ की जेलों में कैदियों की अधिक संख्या और उनके खराब हालात को लेकर गंभीर चिंता जताई गई थी। डीजी जेल की ओर से प्रस्तुत शपथपत्र में जेलों की स्थिति और अन्य समस्याओं का समाधान नहीं दिख रहा था, जिसे लेकर कोर्ट ने नाराजगी व्यक्त की। कोर्ट ने निर्देश दिया कि डीजी जेल एक नया शपथपत्र पेश करें, जिसमें सुधारों और उठाए गए कदमों की विस्तृत जानकारी हो। छत्तीसगढ़ की जेलों में क्षमता से अधिक कैदी और अमानवीय स्थिति पर हाईकोर्ट में सुनवाई, डीजी जेल के शपथपत्र पर नाराजगी
सारंगढ़ उपजेल में मारपीट और अनधिकृत सामान पर भी उठे सवाल
सारंगढ़ उपजेल में हुई मारपीट और अन्य जेलों में अनधिकृत सामान के मामले में भी उच्च न्यायालय ने सुनवाई की। डीजी जेल ने दो शपथपत्र प्रस्तुत किए, जिनमें एक में जेलों में मारपीट करने वाले 10 दोषियों में से 7 के खिलाफ जांच पूरी होने की बात कही, जबकि शेष 3 दोषियों के मामले में समय और जांच की आवश्यकता जताई गई। छत्तीसगढ़ की जेलों में क्षमता से अधिक कैदी और अमानवीय स्थिति पर हाईकोर्ट में सुनवाई, डीजी जेल के शपथपत्र पर नाराजगी
सरकार से 15 दिन की मोहलत, अगले सुनवाई का दिन तय
सरकार ने दोषियों के खिलाफ जांच और कार्रवाई के लिए 15 दिन का समय मांगा, जिसे हाईकोर्ट ने स्वीकार किया। इसके साथ ही कोर्ट ने 26 नवंबर को अगली सुनवाई की तारीख तय की है। इस दौरान सरकार को जेलों की स्थिति में सुधार करने के लिए कदम उठाने की जिम्मेदारी दी गई है। इसके अतिरिक्त, न्यायालय ने जेलों में सुधार के लिए कुछ उपायों की भी योजना बनाई है, जिनमें रायपुर और बिलासपुर में विशेष जेलों का निर्माण और बेमेतरा में खुली जेल की स्थापना शामिल है। छत्तीसगढ़ की जेलों में क्षमता से अधिक कैदी और अमानवीय स्थिति पर हाईकोर्ट में सुनवाई, डीजी जेल के शपथपत्र पर नाराजगी
हाईकोर्ट ने क्या निर्देश दिए?
हाईकोर्ट ने डीजी जेल को निर्देश दिया कि वे 2018 से लेकर अब तक जेलों में किए गए सुधारों और उठाए गए कदमों के बारे में नए शपथपत्र के जरिए जानकारी दें। इसके साथ ही, जेलों में मारपीट और अनधिकृत सामान के मामलों में कब तक कार्रवाई की जाएगी, इसका विस्तृत जवाब भी सरकार से मांगा गया। छत्तीसगढ़ की जेलों में क्षमता से अधिक कैदी और अमानवीय स्थिति पर हाईकोर्ट में सुनवाई, डीजी जेल के शपथपत्र पर नाराजगी