सरकारी कर्मचारियों के लिए हेलमेट और सीट बेल्ट अनिवार्य: छत्तीसगढ़ सरकार का सख्त निर्देश

रायपुर, छत्तीसगढ़: सड़क सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए वाहन चलाते समय हेलमेट और सीट बेल्ट पहनना अनिवार्य कर दिया है। मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने इस संबंध में सभी विभागाध्यक्षों, आईजी, कमिश्नर, कलेक्टर और एसपी को निर्देश जारी किए हैं। सरकारी कर्मचारियों के लिए हेलमेट और सीट बेल्ट अनिवार्य: छत्तीसगढ़ सरकार का सख्त निर्देश
सरकारी निर्देश का मुख्य उद्देश्य
मुख्य सचिव ने सड़क दुर्घटनाओं में सरकारी कर्मचारियों की मौत पर चिंता व्यक्त करते हुए यह कदम उठाया है। उन्होंने कहा कि सरकारी कर्मचारियों को सुरक्षा नियमों का पालन कर अन्य नागरिकों के लिए आदर्श बनना चाहिए। सरकारी कर्मचारियों के लिए हेलमेट और सीट बेल्ट अनिवार्य: छत्तीसगढ़ सरकार का सख्त निर्देश
सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए कदम
- दुर्घटना समीक्षा: सभी जिलों के कलेक्टर और एसपी को दुर्घटनाओं के कारणों का अध्ययन करने का निर्देश।
- ब्लैक स्पॉट की पहचान: जहां दुर्घटनाएं अधिक होती हैं, उन स्थानों की पहचान कर सुधारात्मक उपाय किए जाएंगे।
- जन जागरूकता: सरकारी कर्मचारियों को हेलमेट और सीट बेल्ट पहनने के नियम का पालन करते हुए आम जनता को प्रेरित करने की जिम्मेदारी दी गई है। सरकारी कर्मचारियों के लिए हेलमेट और सीट बेल्ट अनिवार्य: छत्तीसगढ़ सरकार का सख्त निर्देश
शासन की पहल और उसका असर
इस पहल का उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं को कम करना और जनता को सड़क सुरक्षा के नियमों के पालन के प्रति जागरूक करना है। सरकारी कर्मचारी खुद नियमों का पालन कर समाज में एक सकारात्मक संदेश देने का प्रयास करेंगे। सरकारी कर्मचारियों के लिए हेलमेट और सीट बेल्ट अनिवार्य: छत्तीसगढ़ सरकार का सख्त निर्देश









