NCG NEWS DESK Bilaspur :-
न्यायधानी में नगर निगम के बुल्डोजर एक्शन पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने अर्जेंट सुनवाई कर रोक लगा दी है। निगम अमला आज सुबह ही याचिकाकर्ता के घर पर तोड़फोड़ की कार्रवाई करने वाला था, लेकिन उससे पहले उसने उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर दी। पूरे मामले पर आज(शनिवार) के दिन सुबह 8 बजे अर्जेंट सुनवाई हुई। जिसके बाद कोर्ट ने 3 हफ्ते के लिए निगम के इस एक्शन पर रोक लगा दी।
क्या है पूरा मामला?
जानकारी के अनुसार, सरकंडा निवासी हरीश राठौर के बिलासपुर नगर निगम ने 28 मार्च के दिन एक नोटिस थमा दिया। नोटिस में निगम ने उन्हें जानकारी दी की वह 24 घंटे के अंदर उनके अवैध निर्माण पर बुलडोजर कार्रवाई करने वाला है। नोटिस में लिखा था कि, हरीश ने जो निर्माणकार्य करवाया है उसमें नक़्शे के हिसाब से 125 sq ft. जमीन पार्किंग स्पेस के लिए छोड़नी थी। लेकिन ऐसा नहीं किया गया। जिसके बाद निगम ने उन्हें 24 घंटे के भीतर अवैध निर्माण को तोड़ने का आदेश दे दिया था, ऐसा न करने पर निगम अपने बुलडोजर से उस हिस्से को तोड़ने वाला था।
याचिकाकर्ता ने क्या कहा?
पुरे मामले में याचिकाकर्ता के वकील गौतम खेत्रपाल ने कोर्ट को बताया की उन्हें 3 हफ्ते का समय दिया जाए। इसमें वह इस अवैध हिस्से को खुद तोड़ देंगे। हालांकि, निगम के वकील ने इसका विरोध करते हुए याचिकाकर्ता को अपनी गलती सुधारने केवल 1 हफ्ते का समय दिए जाने की बात कोर्ट से कही थी, जिसे अदालत ने दरकिनार कर दिया। पुरे मामले पर जस्टिस राकेश मोहन पांडेय की सिंगल बेंच में सुनावी हुई।
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