बिलासपुर: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सरकारी कर्मचारियों के पक्ष में एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि सेवानिवृत्ति के बाद वेतन वसूली नहीं की जा सकती। इस फैसले से उन सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत मिली है, जिन्हें सेवानिवृत्ति के बाद वेतन वापसी के आदेशों का सामना करना पड़ता था। हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: रिटायरमेंट के बाद सरकारी कर्मचारियों से वेतन वसूली नहीं की जा सकती
कोर्ट ने वेतन वसूली आदेश को किया रद्द
हाईकोर्ट ने पूर्व के सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को आधार बनाते हुए सरकारी विभागों द्वारा जारी किए गए वेतन वसूली आदेश को अवैध करार दिया और उन्हें रद्द कर दिया। इसके साथ ही, संबंधित विभागों को आदेश दिया कि वे कर्मचारियों से वसूली गई राशि जल्द से जल्द वापस करें। हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: रिटायरमेंट के बाद सरकारी कर्मचारियों से वेतन वसूली नहीं की जा सकती
सेवानिवृत्त कर्मचारियों को मिली बड़ी राहत
हाईकोर्ट के इस फैसले के अनुसार, किसी भी सरकारी कर्मचारी के रिटायरमेंट के एक साल पहले या उसके बाद वेतन वृद्धि में हुई किसी भी गलती के आधार पर वेतन की वसूली नहीं होगी।
यह फैसला जस्टिस एके प्रसाद की सिंगल बेंच द्वारा सुनाया गया, जिसमें स्पष्ट किया गया कि सरकारी कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए यह निर्णय आवश्यक था। हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: रिटायरमेंट के बाद सरकारी कर्मचारियों से वेतन वसूली नहीं की जा सकती
याचिकाकर्ताओं ने दी थी चुनौती
यह मामला ताराचंद पटेल, सोहनलाल साहू, ग्रिगोरी तिर्की और टेल्सस एक्का की ओर से दायर याचिका के बाद सामने आया।
उन्होंने कोर्ट में दलील दी कि सेवानिवृत्ति के कुछ महीने बाद संभागीय संयुक्त संचालक, बिलासपुर ने उनके खिलाफ वेतन वसूली का आदेश जारी किया था, जो पूरी तरह गलत और अवैध था। हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: रिटायरमेंट के बाद सरकारी कर्मचारियों से वेतन वसूली नहीं की जा सकती
सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला
याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट के 2015 के ऐतिहासिक फैसलों का हवाला दिया, जिनमें:
1️⃣ स्टेट ऑफ पंजाब बनाम रफीक मसीह केस
2️⃣ थॉमस डेनियल बनाम स्टेट ऑफ केरला केस
इन दोनों मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया था कि रिटायरमेंट के बाद किसी भी सरकारी कर्मचारी से वेतन वसूली नहीं की जा सकती। हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: रिटायरमेंट के बाद सरकारी कर्मचारियों से वेतन वसूली नहीं की जा सकती
सरकारी विभागों को राशि लौटाने के निर्देश
हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए संभागीय संयुक्त संचालक, कोष-लेखा एवं पेंशन, बिलासपुर और पुलिस अधीक्षक, रायगढ़ को यह निर्देश दिया कि वे याचिकाकर्ताओं को वसूली गई राशि जल्द से जल्द लौटाएं। हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: रिटायरमेंट के बाद सरकारी कर्मचारियों से वेतन वसूली नहीं की जा सकती