हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: फिलहाल नहीं होगी रंगाई-पुताई
इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने संभल की शाही जामा मस्जिद (Sambhal Jama Masjid) में रंगाई-पुताई कराने की अनुमति से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) की रिपोर्ट को आधार बनाते हुए सिर्फ सफाई की अनुमति दी है। मस्जिद कमेटी को मंगलवार तक अपनी आपत्ति दर्ज कराने का मौका दिया गया है, जिसके बाद अगली सुनवाई होगी।
मस्जिद कमेटी ने दाखिल की थी याचिका
मस्जिद कमेटी ने हाईकोर्ट में एक सिविल रिवीजन याचिका दायर कर मस्जिद की रंगाई-पुताई कराने की अनुमति मांगी थी। इस पर कोर्ट ने ASI से रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा था।
ASI की रिपोर्ट में क्या कहा गया?
भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि मस्जिद की वर्तमान स्थिति में किसी तरह की रंगाई-पुताई की आवश्यकता नहीं है। रिपोर्ट के अनुसार, मस्जिद की संरचना में कोई बड़ी समस्या नहीं है, जिसके लिए मरम्मत की जरूरत हो।
सिर्फ सफाई की अनुमति, अगली सुनवाई जल्द
हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच ने मस्जिद कमेटी से कहा कि वे केवल सफाई कार्य करवा सकते हैं, लेकिन किसी भी तरह की रंगाई-पुताई नहीं कर सकते। साथ ही, कोर्ट ने मस्जिद कमेटी को मंगलवार तक आपत्ति दर्ज कराने का मौका दिया है। इसके बाद मामले की अगली सुनवाई होगी।
तीन सदस्यीय कमेटी से कराया गया था सर्वे
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पहले ही मस्जिद का सर्वे कराने के लिए तीन सदस्यीय कमेटी गठित करने का आदेश दिया था, जिसमें भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) का एक विशेषज्ञ, एक वैज्ञानिक और जिला प्रशासन का एक अधिकारी शामिल थे। इस कमेटी से मस्जिद की मौजूदा स्थिति पर रिपोर्ट मांगी गई थी।
हाईकोर्ट के फैसले का असर
कोर्ट के इस फैसले के बाद फिलहाल मस्जिद में कोई रंगाई-पुताई नहीं होगी। मस्जिद कमेटी अब मंगलवार तक अपनी आपत्ति दर्ज कर सकती है, जिसके बाद इस मामले में आगे का निर्णय लिया जाएगा।