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कोयला लेवी वसूली मामले में आरोपी नवनीत तिवारी की जमानत याचिका खारिज, हाईकोर्ट का कड़ा रुख

कोर्ट ने कहा, 'व्हाइट कॉलर क्राइम' देश की अर्थव्यवस्था को पहुंचाता है नुकसान; मैनुअल परमिट प्रणाली से जबरन वसूली का आरोप

बिलासपुर : कोयला लेवी वसूली मामले में आरोपी नवनीत तिवारी की जमानत याचिका खारिज, हाईकोर्ट का कड़ा रुख. छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने कोयला परिवहन पर सिंडिकेट बनाकर जबरन अवैध कोल लेवी वसूली के आरोपी नवनीत तिवारी की जमानत याचिका खारिज कर दी है। न्यायालय ने अपने फैसले में ‘व्हाइट कॉलर क्राइम’ की गंभीरता पर जोर देते हुए कहा कि ऐसे अपराध देश की अर्थव्यवस्था और राष्ट्रीय हित को गंभीर नुकसान पहुंचाते हैं। कोर्ट ने टिप्पणी की कि आर्थिक अपराध व्यक्तिगत लाभ पर ध्यान केंद्रित करते हुए जानबूझकर किए जाते हैं, जिसमें समुदाय पर पड़ने वाले परिणामों की परवाह नहीं की जाती है।

पूरा मामला और जुर्म दर्ज

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आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो (EOW) की शिकायत पर एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) ने रायगढ़ के रामगुड़ी पारा निवासी नवनीत तिवारी को जनवरी 2024 में हिरासत में लिया था। उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 420 (धोखाधड़ी), 120-बी (आपराधिक साजिश), 384 (जबरन वसूली), 467 (मूल्यवान प्रतिभूति की जालसाजी), 468 (धोखाधड़ी के उद्देश्य से जालसाजी), 471 (जाली दस्तावेज का उपयोग) और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 7, 7-ए, 12 के तहत मामला दर्ज किया गया है।कोयला लेवी वसूली मामले में आरोपी नवनीत तिवारी की जमानत याचिका खारिज

जबरन वसूली का नेटवर्क और आरोप

अभियोजन पक्ष के अनुसार, नवनीत तिवारी पर राजनेताओं और तत्कालीन भूविज्ञान और खनिकर्म निदेशक, जिनमें रानू साहू भी शामिल थीं, जैसे कुछ वरिष्ठ राज्य सरकार के अधिकारियों के सक्रिय समर्थन से अवैध जबरन वसूली का एक बड़ा नेटवर्क चलाने का आरोप है।कोयला लेवी वसूली मामले में आरोपी नवनीत तिवारी की जमानत याचिका खारिज

आरोप है कि तिवारी ने तत्कालीन निदेशक को प्रभावित कर 15 जुलाई 2020 को एक सरकारी आदेश जारी करवाया, जिसने कोयला परिवहन परमिट जारी करने की ऑनलाइन प्रणाली को मैन्युअल प्रणाली में बदल दिया। इस बदलाव को जबरन वसूली प्रणाली का मूल स्रोत बताया जा रहा है। आरोप है कि इसके बाद तिवारी ने छत्तीसगढ़ राज्य में परिवहन किए जाने वाले प्रत्येक टन कोयले पर 25 रुपये वसूलने के लिए एक जबरन वसूली नेटवर्क शुरू किया। उन्होंने कोयला ट्रांसपोर्टरों और अन्य व्यापारियों से अवैध रूप से पैसे वसूले।कोयला लेवी वसूली मामले में आरोपी नवनीत तिवारी की जमानत याचिका खारिज

उच्च न्यायालय का यह फैसला आर्थिक अपराधों पर लगाम लगाने और ऐसे मामलों में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। मामले की आगे की जांच जारी है।कोयला लेवी वसूली मामले में आरोपी नवनीत तिवारी की जमानत याचिका खारिज

Nidar Chhattisgarh Desk

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