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छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का ऐतिहासिक फैसला: लैब टेक्नीशियनों को मिलेगा 2800 ग्रेड पे, लाखों का बकाया भी ब्याज सहित

समान काम-समान वेतन के सिद्धांत पर मुहर, राज्य सरकार को दो माह में भुगतान का निर्देश

बिलासपुर: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का ऐतिहासिक फैसला: लैब टेक्नीशियनों को मिलेगा 2800 ग्रेड पे, लाखों का बकाया भी ब्याज सहित. छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण निर्णय सुनाते हुए राज्य के हजारों लैब टेक्नीशियनों को बड़ी राहत दी है। न्यायालय ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि सभी लैब टेक्नीशियनों को उनकी नियुक्ति की तिथि से 2800 का ग्रेड पे प्रदान किया जाए। इसके साथ ही, पिछले बकाये का भुगतान 6% वार्षिक ब्याज सहित दो महीने के भीतर करने का आदेश भी दिया गया है। इस फैसले को समान काम के लिए समान वेतन के सिद्धांत की एक बड़ी जीत माना जा रहा है।

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जस्टिस दीपक कुमार तिवारी की एकलपीठ ने यह फैसला सुनाते हुए कहा कि समान योग्यता, समान कार्य और समान दायित्व वाले कर्मचारियों को अलग-अलग वेतनमान देना प्राकृतिक न्याय और समानता के सिद्धांतों का उल्लंघन है। कोर्ट ने पाया कि जब कार्य, योग्यता और उत्तरदायित्व समान हैं, तो वेतन में भेदभाव मनमाना और असंवैधानिक है।छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का ऐतिहासिक फैसला: लैब टेक्नीशियनों को मिलेगा 2800 ग्रेड पे

क्या था पूरा मामला?

याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता मतीन सिद्दीकी और दानिश सिद्दीकी ने कोर्ट में तर्क दिया कि 2 मई 2014 को जारी भर्ती विज्ञापन में लैब टेक्नीशियन के 26 पदों के लिए 5200–20200 के वेतनमान के साथ 2800 ग्रेड पे स्पष्ट रूप से दर्शाया गया था। इसके बावजूद, चयन के बाद जारी नियुक्ति आदेशों में अचानक ग्रेड पे घटाकर 2400 कर दिया गया। याचिकाकर्ताओं ने इसे मनमाना, अवैध और संवैधानिक समानता के अधिकार (अनुच्छेद 14) का उल्लंघन बताया।छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का ऐतिहासिक फैसला: लैब टेक्नीशियनों को मिलेगा 2800 ग्रेड पे

सुनवाई के दौरान यह तथ्य सामने आया कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा 30 मार्च 2013 और 7 मई 2013 को जारी आदेशों के माध्यम से कुछ पदों को 2800 और कुछ को 2400 ग्रेड पे के साथ स्वीकृत किया गया था, जिससे एक ही विज्ञापन और समान कार्य वाले कर्मचारियों के बीच वेतन असमानता उत्पन्न हुई।छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का ऐतिहासिक फैसला: लैब टेक्नीशियनों को मिलेगा 2800 ग्रेड पे

सरकार ने भी मानी गलती

राज्य की ओर से पेश अधिवक्ता ने भी स्वीकार किया कि प्रदेश के अन्य चिकित्सा महाविद्यालयों में लैब टेक्नीशियनों को पहले से ही 2800 का ग्रेड पे दिया जा रहा है। उन्होंने छत्तीसगढ़ चिकित्सा शिक्षा विभाग अलौकिक वर्गीय तृतीय श्रेणी सेवा भर्ती नियम, 2015 (जो 25 सितंबर 2015 को राजपत्र में प्रकाशित हुए थे) का भी उल्लेख किया, जिसकी अनुसूची-1, क्रमांक 28 में लैब टेक्नीशियन के लिए 2800 ग्रेड पे स्पष्ट रूप से निर्धारित है।छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का ऐतिहासिक फैसला: लैब टेक्नीशियनों को मिलेगा 2800 ग्रेड पे

न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि यह समझना मुश्किल है कि एक ही पद के लिए दो अलग-अलग वेतन संरचनाएं कैसे बनाई जा सकती हैं। कोर्ट ने पाया कि चूंकि 2015 के नियमों में लैब टेक्नीशियन के लिए ग्रेड पे 2800 निर्धारित है, इसलिए 2400 ग्रेड पे देना नियमविरुद्ध और अनुचित है।छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का ऐतिहासिक फैसला: लैब टेक्नीशियनों को मिलेगा 2800 ग्रेड पे

इस फैसले से छत्तीसगढ़ के हजारों लैब टेक्नीशियनों को न केवल सम्मानजनक वेतनमान मिलेगा, बल्कि उन्हें अपनी नियुक्ति की तिथि से लाखों रुपये का बकाया भी ब्याज सहित प्राप्त होगा। यह निर्णय उन कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है जो लंबे समय से अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे थे।छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का ऐतिहासिक फैसला: लैब टेक्नीशियनों को मिलेगा 2800 ग्रेड पे

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