IAS अफसर सौरभ कुमार को कोर्ट से मांगनी पड़ी माफी, NRDA अलॉटमेंट कमेटी पर FIR का आदेश
रायपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने नवा रायपुर विकास प्राधिकरण (NRDA) द्वारा जमीन आवंटन मामले में गंभीर नाराजगी जताई है। कोर्ट के आदेशों के उल्लंघन और लंबित याचिका के बावजूद जमीन आवंटित करने के मामले में हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए IAS अधिकारी सौरभ कुमार को व्यक्तिगत रूप से पेश होने और माफी मांगने के लिए मजबूर किया।IAS अफसर सौरभ कुमार को कोर्ट से मांगनी पड़ी माफी
क्या है पूरा मामला?
- 27 सितंबर 2021 को NRDA की अलॉटमेंट कमेटी ने न्यू टेक ग्रुप को जमीन आवंटित करने की अनुशंसा की।
- हालांकि, यह आवंटन 2023 में हाईकोर्ट में लंबित याचिका के बावजूद किया गया, जो अदालत के आदेशों का उल्लंघन था।
- इस पर कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी करते हुए पूछा कि जब मामला विचाराधीन था, तो जमीन का आवंटन किस आधार पर किया गया?
IAS अधिकारी सौरभ कुमार ने मांगी माफी
- सुनवाई के दौरान, IAS सौरभ कुमार ने कहा कि उन्हें कोर्ट के आदेश का सही अर्थ समझ नहीं आया।
- कोर्ट ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, “क्या हम यह लिख दें कि एक आईएएस अधिकारी को हाईकोर्ट का आदेश समझ में नहीं आया?”
- इसके बाद, सौरभ कुमार ने अपनी गलती स्वीकार करते हुए कोर्ट से माफी मांगी।
NRDA अलॉटमेंट कमेटी पर FIR का आदेश
- कोर्ट ने इस मामले में NRDA की अलॉटमेंट कमेटी के सदस्यों के खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश दिया।
- अदालत ने कहा कि सरकारी अधिकारियों द्वारा कोर्ट के आदेशों का पालन अनिवार्य है और लापरवाही के गंभीर परिणाम हो सकते हैं।
कोर्ट का कड़ा रुख
- कोर्ट ने आदेशों की अवहेलना को गंभीरता से लिया और कहा कि भविष्य में इस तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
- यह मामला प्रशासनिक और न्यायिक व्यवस्था के बीच समन्वय की अहमियत को रेखांकित करता है।