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बिजली कटौती की 24 घंटे पहले सूचना नहीं दी तो शिकायतकर्ता को मिलेंगे 75 रुपए

Nidar Chhattisgarh Desk by Nidar Chhattisgarh Desk
June 18, 2024
in कानून
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बिजली कटौती की 24 घंटे पहले सूचना नहीं दी तो शिकायतकर्ता को मिलेंगे 75 रुपए
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  • बिजली कटौती की 24 घंटे पहले सूचना नहीं दी तो शिकायतकर्ता को मिलेंगे 75 रुपए

  • लाइन फाल्ट से एसी-कम्प्यूटर जले तो मिलते हैं 4 हजार रुपए, बिजली उपभोक्ता अपने अधिकारों से वंचित

  • ऑफलाइन फॉर्मूले से नाम मात्र की पहुंच रही शिकायतें

NCG News desk Jaipur:-

जयपुर। अपने अधिकारों की जानकारी के अभाव में बिजली उपभोक्ताओं को बिजली उपभोग शिकायतों के लिए बने पैनल्टी प्रावधानों का लाभ ही नहीं मिल पाता। केन्द्र सरकार की गाइडलाइन अनुसार बिजली कम्पनियों की उपभोक्ताओं के लिए जारी एसओपी (स्टैण्डर्ड ऑफ प्रोसीजर) में उपभोक्ताओं को हर शिकायत के निस्तारण नहीं होने पर पैनल्टी के रूप में राशि मिलती है।

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कस्टमर केयर पर दर्ज शिकायतों सहित बिजली कटौती की सूचना, लाइन फाल्ट, समय पर बिजली कनेक्शन जारी करना, कम या ज्यादा वोल्टेज मिलना, बिजली मीटर और ट्रांसफॉर्मर बदलना, कटे कनेक्शन को जोड़ना, बिलिंग जारी होने का समय आदि का समय और पैनल्टी तय है। अधिकांश बिजली कंपनियों में इस एसओपी की पालना नहीं हो रही है। यदि सभी उपभोक्ता अपनी शिकायतों के समय से निस्तारण और पैनल्टी प्रावधानों को लेकर जागरूक हो जाएं तो बिजली कपंनियों को हर महीने करोडों रुपए की राशि उपभोक्ताओं को देनी पड़ेगी। विद्युत विनियामक आयोग ने 15 अप्रैल, 2021 को एसओपी लागू करने के आदेश दिए तो जयपुर डिस्कॉम ने 17 मई, 2022 को इसे लागू किया। प्रकरणों में बिजली चोरी और दुरुपयोग के मामले नहीं सुने जाते।

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यह हैं समय सीमा और पैनल्टी प्रावधान

लाइट जाने पर फिर से सप्लाई शुरू करनाः पैनल्टी 75 रुपए प्रति शिकायत क्लास वन सिटी (दस लाख से अधिक आबादी) दो घंटे
अरबन शहरी क्षेत्र और कस्बे- चार घंटे
ग्रामीण क्षेत्र- आठ घंटे

बिजली कटौती की 24 घंटे पहले सूचना नहीं दी तो शिकायतकर्ता को मिलेंगे 75 रुपए

कस्टमर केयर पर शिकायत और समय सीमा में समाधान नहीं होने पर पैनल्टी

किसी भी शिकायत का दो घंटे में समाधान नहीं हो तो 75 रुपए प्रति शिकायत, हाई टेंशन कनेक्शन में 150 रुपए प्रति शिकायत, लाइन फाल्ट शिकायत में (क्लास वन) में चार घंटे, शहरी क्षेत्र में छह घंटे और ग्रामीण क्षेत्र में दस घंटे, पैनल्टी 75 रुपए प्रति शिकायत,
अंडरग्राउंड केबल लाइन जलने पर 75 रुपए प्रति शिकायत, शहरी और क्लास वन श्रेणी में 12 घंटे और ग्रामीण क्षेत्र में 24 घंटे समय सीमा,
ट्रांसफार्मर जलने पर शहरी व क्लास वन में आठ घंटे, ग्रामीण में 24 घंटे में बदलना होगा, 33 केवी पावर हाउस ट्रांसफार्मर जला तो 48 घंटे, 150 रुपए प्रति शिकायत पैनल्टी,

बिजली कटौती के नियम पैनल्टी 75 रुपए प्रति शिकायत

कटौती की सूचना अखबार में 24 घंटे पहले अनिवार्य है। जबकि उसी दिन सूचना छपने से उपभोक्ता को दो-तीन घंटे पहले सूचना मिलती है। कटौती सात घंटे से अधिक नहीं हो सकती और शाम छह बजे से पहले कटौती बंद कर बिजली सप्लाई चालू करना अनिवार्य। अकस्मात फॉल्ट पर उपभोक्ता को एसएमएस से सूचना देनी होगी। लाइन फाल्ट से मिक्सी जली तो एक हजार रुपए पैनल्टी, फ्रीज पर दो हजार रुपए और एसी-कम्प्यूटर पर चार हजार रुपए मिलेंगे, लेकिन उस क्षेत्र में न्यूनतम पांच केस होना जरूरी है।

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कम या ज्यादा वोल्टेज पर 150 रुपए प्रति शिकायत जुर्माना

उपभोक्ताओं को गुणवत्तायुक्त बिजली सप्लाई के तहत 230 वोल्ट मिलती है। इससे (छह प्रतिशत) से कम 216.2 प्रतिशत या ज्यादा वोल्टेज 243.8 प्रतिशत वोल्टेज देने पर 150 रुपए प्रति शिकायत पैनल्टी। शिकायत पर वोल्टेज (लाइन फॉल्ट) दो दिन मे, ट्रांसफार्मर 15 दिन, नया ट्रांसफार्मर 60 दिन और पावर हाउस नया बनाना है तो चार दिन का समय तय है।

ऑफलाइन शिकायत का प्रावधान सबसे बड़ा रोडा

लोगों को प्रावधानों की जानकारी नहीं होने के कारण अपेक्षाकृत शिकायतें नहीं पहुंचती। विद्युत लोकपाल के पास पिछले छह महीने में महज 20 से 30 शिकायतें पहुंची हैं। शिकायतों का प्रकरण ऑफलाइन होने के कारण उपभोक्ता पहुंच ही नहीं पाते। सरकार राजकाज की तर्ज पर ऑनलाइन शिकायत लेने की व्यवस्था करे तो लाखों शिकायतें पहुंचेंगी। लोगों का भी मानना है कि शिकायतें ऑनलाइन दर्ज हों। शिकायतों पर दोषी अफसरों के जवाब राजकाज के माध्यम से ऑनलाइन हों, ताकि प्रकरणों का समय पर निस्तारण हो सके।

रिलयबिलिटी इन्डेक्स में पिछड़ी बिजली कपंनियां

शहरी क्षेत्र में छह महीने में 48 बार से ज्यादा (140 घंटे) बिजली नहीं काट सकते और ग्रामीण क्षेत्रों में 66 बार (210 घंटे) नहीं काट सकते। प्राइवेट उपभोक्ता की छह महीने में 20 बार (30 घंटे) से ज्यादा कटौती नहीं हो सकती। शिकायतकर्ता को इसके बदले भी श्रेणीवार पैनल्टी वसूलने का हक है।

बिजली मीटर खराब होने पर

बिजली मीटर खराब होने पर 15 दिन में चैक करना होगा। खराब मीटर को शहरी क्षेत्र में 24 घंटे, ग्रामीण क्षेत्र में 48 घंटे मे बदलना होगा। मीटर की जगह बदलवाने के लिए सात दिन और ट्रांसफार्मर बदलवाने के लिए महीने में डिमांड नोटिस, सर्विस लाइन बदलवाने के लिए 15 दिन में डिमांड नोटिस देना होगा, अन्यथा 200 रुपए पैनल्टी का प्रावधान है। इसी तरह अन्य प्रावधानों में बिल में गड़बड़ी तीन दिन और संशोधन सात दिन में करना होगा। बिल दस दिन पहले नहीं दिया तो 25 रुपए पैनल्टी है। कनेक्शन काटने की एप्लीकेशन में क्लासवन में तीन दिन और शहरी-ग्रामीण क्षेत्रों में सात दिन, कनेक्शन कटने के बाद पैसे जमा कराने पर छह घंटे में कनेक्शन जोड़ना, सात दिन में नो ड्यूज देना होगा। सभी में उपभोक्ताओं के लिए पैनल्टी प्रावधान भी हैं।

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नए कनेक्शन

पोल नहीं लगना हो तो सात दिन में कनेक्शन (केन्द्र सरकार की 24 घंटे की रूलिंग), पोल लगने पर 30 दिन में डिमांड नोटिस (अन्यथा 75 रुपए पैनल्टी), पैसा जमा होते ही 15 दिन में छोटी लाइन, 11 केवी में 30 दिन और 33 केवी में 60 दिन का समय। लोड घटाने की शिकायत पर 30 दिन, बढ़ाने की शिकायत पर 45 दिन का समय (पैनल्टी 300 रुपए), नो ड्यूज पर 500 रुपए पैनल्टी।

शिकायत के लिए कहां कैसे करें आवेदन

  • उपभोक्ताओं के लिए इंटर्नल ग्रिवेन्स रिड्रेरल सेल (आईजीआर) में दो फोरम हैं। पहले फोरम में तीन सेल हैं। पहली सेल एईएन सेल में 20 हजार रुपए तक शिकायतों का 30 दिन में शिकायत निस्तारण, चीफ इंजीनियर लेवल पर 30-45 दिन, फिर विद्युत लोकपाल। दूसरी सेल में एक्सईएन सेल में 20,001 से 50 हजार तक समय सीमा 30 दिन, जोनल चीफ इंजीनियर लेवल पर 45 दिन, फिर विद्युत लोकपाल, तीसरी सेल में एसई सेल में 50 हजार से पांच लाख तक प्रकरण, इसमे अधिकांश फैक्ट्रियों वाले एचटी उपभोक्ता शामिल। दूसरे फोरम में दो लेवल में पहले चीफ इंजीनियर लेवल में सभी सातों संभागों के पांच लाख रुपए तक प्रकरणों के सभी श्रेणी के उपभोक्ता और दूसरे लेवल में एसीएस, प्रमुख सचिव, सीएमडी और एमडी लेवल पर पांच लाख रुपए से अधिक वाले प्रकरण शामिल। फोरम एक और दो में सुनवाई नहीं होने पर विद्युत लोकपाल को अपील, उसके बाद हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं।6 अधिकांश शिकायतें बिलों से संबंधित ही आती हैं। हमारे पास आ रही शिकायतों का हम समय से निस्तारण कर रहे हैं। निस्तारण नहीं होने पर पैनल्टी प्रावधान की नियमानुसार पालना की जा रही है।                                                        – आरके जीनवाल, चीफ इंजीनियर, जयपुर जोन

  • हमने कस्टमर केयर पर कई बार दर्ज कराई, लेकिन पैनल्टी प्रावधानों की जानकारी नहीं थी। उपभोक्ता अधिकारों की जानकारी प्रचारित की जानी चाहिए और शिकायतों के लिए ऑनलाइन सिस्टम तैयार होना चाहिए।                             – वीरेन्द्र श्रीवास्तव, समाजसेवी

ये भी पढ़ें:-

  • केजरीवाल ने देश को दी 10 गारंटी: गरीबों को 200 युनिट मुफ्त बिजली, सभी लोगों का मुफ्त इलाज
  • बिजली विभाग के कंट्रोल रूम में शॉर्ट सर्किट से लगा आग
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  • बिजली बढ़ोतरी को लेकर प्रदर्शन करने वालों 158 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज
सुप्रीम कोर्ट ने बलात्कार मामले में आसाराम बापू की याचिका पर विचार करने से किया इनकार

उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में पत्रकार के दिन दहाड़े Goली मारकर Hत्या।। अब पत्रकार सुरक्षित नही
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📱 बिना पहचान के सिम बेचने का गोरखधंधा उजागर, 23 साल का युवक गिरफ्तार मुंबई में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर हाई अलर्ट के बीच, मुंबई क्राइम ब्रांच ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए बिना वैध दस्तावेजों के सिम कार्ड बेचने वाले एक युवक को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान समीर मेहबूब खान (उम्र 23) के रूप में हुई है। पुलिस ने उसके पास से 75 सिम कार्ड और 2 मोबाइल फोन जब्त किए हैं। 🔍 गोपनीय सूचना से हुआ खुलासा पहलगाम आतंकी हमले के बाद देशभर में सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं। इसी दौरान मुंबई पुलिस को इनपुट मिला कि कुछ लोग बिना KYC (नो योर कस्टमर) प्रक्रिया के सिम कार्ड भारी कीमतों पर बेच रहे हैं। एक पुलिस अधिकारी के अनुसार, समीर खुद को टेलीकॉम कंपनियों जैसे Vi, Airtel और Jio का अधिकृत वितरक बताकर अवैध रूप से सिम बेच रहा था। 👁️‍🗨️ आधार बायोमेट्रिक्स का दुरुपयोग पुलिस जांच में सामने आया कि समीर कृत्रिम तरीके से आंखों की स्कैनिंग और अंगूठे के निशान लेकर फर्जी KYC डेटा तैयार करता था। इसके बाद वह इन सिम कार्ड्स को बिना वैध दस्तावेजों के ग्राहकों को बेच देता था। 🎯 क्राइम ब्रांच का ऑपरेशन: फर्जी ग्राहक बनाकर पकड़ा गया आरोपी मुंबई क्राइम ब्रांच ने एक नकली ग्राहक बनाकर आरोपी के पास भेजा। ग्राहक ने सिम खरीदने के लिए जब कोई दस्तावेज नहीं दिखाया और सिर्फ पैसे दिए, तब भी आरोपी ने सिम कार्ड थमा दिया। इसी के तुरंत बाद पुलिस ने आरोपी को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। ⚖️ कानूनी कार्रवाई और सुरक्षा खतरा आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। जांच अधिकारियों का मानना है कि बिना वैध पहचान वाले सिम कार्ड आतंकवाद, साइबर क्राइम और धोखाधड़ी जैसे मामलों में इस्तेमाल हो सकते हैं, जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा को गंभीर खतरा है। 🚨 हाई अलर्ट और सुरक्षा जांच तेज पहलगाम हमले के बाद से पूरे देश में कड़ी निगरानी अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों और फर्जी दस्तावेज वालों की जांच तेज सभी टेलीकॉम डीलरों को KYC प्रक्रिया सख्ती से पालन करने का निर्देश 📢 मुंबई पुलिस की अपील मुंबई पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि कोई भी सिम कार्ड बिना वैध दस्तावेजों के न लें और न ही किसी को दें। ऐसा करना कानूनन अपराध है और इसके लिए कड़ी सजा का प्रावधान है।

बिना पहचान के सिम बेचने का गोरखधंधा उजागर, 23 साल का युवक गिरफ्तार

May 21, 2025
🌊 बिलासपुर में जलसंकट, जलभराव और गंदगी पर हाईकोर्ट की कड़ी नाराजगी

बिलासपुर में जलसंकट, जलभराव और गंदगी पर हाईकोर्ट की कड़ी नाराजगी

May 21, 2025
भारतमाला प्रोजेक्ट भ्रष्टाचार: जांच EOW को, सीएम साय की दो टूक - गड़बड़ी करने वाले बख्शे नहीं जाएंगे, होगी कड़ी कार्रवाई! मुख्य बातें: छत्तीसगढ़ में भारतमाला परियोजना में हुए कथित भ्रष्टाचार की जांच अब राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो (EOW) करेगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दुर्ग में 'सुशासन तिहार' के दौरान की घोषणा, बोले - दोषी अधिकारियों पर होगी सख्त कार्रवाई। प्रभावित किसानों को मुआवजा, महतारी वंदन पोर्टल में नए नाम जोड़ने और शिक्षकों के युक्तियुक्तकरण पर भी सीएम ने दी जानकारी। फर्जी रजिस्ट्री रोकने और नशे के खिलाफ भी सरकार के कड़े कदम। दुर्ग (छत्तीसगढ़): छत्तीसगढ़ में महत्वाकांक्षी भारतमाला परियोजना में कथित भ्रष्टाचार और मुआवजा वितरण में गड़बड़ियों के आरोपों की जांच अब राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो (EOW) के हवाले कर दी गई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 'सुशासन तिहार' कार्यक्रम के तीसरे चरण में दुर्ग पहुंचकर यह बड़ी घोषणा की। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि मुआवजा वितरण में किसी भी प्रकार की अनियमितता करने वाले अधिकारियों को बख्शा नहीं जाएगा और उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। किसानों के हक में सरकार, मुआवजा वितरण में पारदर्शिता का वादा मुख्यमंत्री साय ने दुर्ग, बालोद और बेमेतरा जिलों की समीक्षा बैठक के बाद आयोजित प्रेस वार्ता में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि राजनांदगांव के टेडेसरा और दुर्ग से होकर आरंग तक बनने वाली सिक्सलेन परियोजना से जिले के दर्जनभर गांवों के सौ से अधिक किसान प्रभावित हुए हैं, जिन्हें अब तक मुआवजा नहीं मिला है। सीएम ने आश्वासन दिया कि जमीन अधिग्रहण से वंचित सभी पात्र किसानों को उनका हक, यानी मुआवजा दिलाया जाएगा। EOW जांच के निर्देश से उम्मीद है कि दुर्ग जिले में हुई कथित गड़बड़ियों का भी खुलासा होगा। उल्लेखनीय है कि दुर्ग ग्रामीण विधायक ललित चंद्राकर ने भी इस मामले में कार्रवाई की मांग उठाई थी। जनकल्याणकारी योजनाओं पर सरकार का फोकस महतारी वंदन योजना: मुख्यमंत्री ने बताया कि जल्द ही महतारी वंदन योजना का पोर्टल पुनः शुरू किया जाएगा, ताकि विवाह के बाद आई नई बहुओं के नाम भी इस योजना से जोड़े जा सकें। शिक्षकों का युक्तियुक्तकरण: एक सवाल के जवाब में सीएम साय ने स्पष्ट किया कि शिक्षकों के युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया में केवल उनका समायोजन किया जाएगा, कोई भी स्कूल बंद नहीं होगा। उन्होंने पूर्ववर्ती सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके कार्यकाल में शिक्षकों के अव्यवस्थित तबादलों के कारण प्रदेश के लगभग तीन सौ स्कूल शिक्षकविहीन हो गए थे और पांच हजार स्कूल एकल शिक्षक के भरोसे चल रहे थे। ऐसे में समायोजन ही एकमात्र उचित समाधान है। फर्जी रजिस्ट्री पर लगाम: सीएम ने बताया कि फर्जी रजिस्ट्रियों को रोकने के लिए भी महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। अब नामांतरण और संपत्ति हस्तांतरण की प्रक्रिया मात्र पांच सौ रुपये में तत्काल पूरी की जाएगी। महतारी सदन: प्रत्येक गांव में महिलाओं के लिए 'महतारी सदन' खोले जाएंगे, जो उनके सशक्तीकरण और विभिन्न गतिविधियों का केंद्र बनेंगे। नशे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस और गौ-संरक्षण एक अन्य प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री ने कहा कि नशे के खिलाफ प्रदेश में सबसे बड़ी कार्रवाई दुर्ग जिले में ही की गई है। उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार केवल नशे के वाहनों और चालकों पर कार्रवाई करती थी, लेकिन वर्तमान सरकार नशे के पूरे नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए कटिबद्ध है। इसके लिए सामाजिक जागरूकता को भी उन्होंने महत्वपूर्ण बताया। इसके अतिरिक्त, मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि प्रदेश में गौ-अभ्यारण्य की शुरुआत की जाएगी, जिसके तहत सौ से अधिक नई गौशालाएं खोली जाएंगी। मवेशियों की सेवा के लिए दिए जाने वाले अनुदान को भी 20 लाख से बढ़ाकर 25 लाख रुपये कर दिया गया है। जल संरक्षण और कृषि पर जोर सीएम साय ने बताया कि सरकार पेयजल बचाने के लिए विशेष अभियान चला रही है। उन्होंने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि किसान स्वयं गर्मी में फसल खराब होने पर अगली बार धान के स्थान पर अन्य फसलें लेने का प्रस्ताव दे रहे हैं। 'मोर गांव मोर पानी' अभियान के माध्यम से जल संरक्षण को बढ़ावा दिया जा रहा है। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि इस बार डीएपी खाद की कुछ कमी रह सकती है, जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय समस्या है। इसके विकल्प के तौर पर किसानों को एनपीके खाद उपलब्ध कराई जा रही है। इस महत्वपूर्ण बैठक और प्रेसवार्ता के दौरान उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, विधायक ललित चंद्राकर, डोमनलाल कोर्सेवाडा, ईश्वर साहू समेत बेमेतरा और बालोद के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे।

भारतमाला प्रोजेक्ट भ्रष्टाचार: जांच EOW को, सीएम साय की दो टूक – गड़बड़ी करने वाले बख्शे नहीं जाएंगे, होगी कड़ी कार्रवाई!

May 21, 2025

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खुशखबरी! 10वीं और 12वीं पास मेधावी छात्रों को मिलेगा मुफ्त लैपटॉप/टैबलेट: जानें विभिन्न राज्यों की योजनाएं और पात्रता
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by Nidar Chhattisgarh Desk
May 18, 2025
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May 11, 2025
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May 11, 2025
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May 9, 2025
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स्वामी/प्रकाशक/संपादक – ताराचन्द चन्द्राकर
कार्यालय – वृंदानगर शिवपारा बोरसी,दुर्ग जिला दुर्ग (छ. ग.)
फोन – 0788-2960430
Mo. 8815050000
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