ITR दाखिल करने की डेडलाइन चूके तो लगेगा 10,000 रुपये का जुर्माना

लेट आईटीआर दाखिल करने पर जुर्माना:
आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने के लिए 31 जुलाई की निर्धारित तिथि अब पीछे रह चुकी है, और जो टैक्सपेयर इस तारीख तक अपना ITR दाखिल नहीं कर पाए हैं, उनके पास अब 31 दिसंबर, 2024 तक का समय है। लेकिन अगर इस समय सीमा के बाद भी ITR दाखिल किया जाता है, तो 10,000 रुपये का जुर्माना भरना पड़ेगा, बशर्ते उनकी आय 5 लाख रुपये से अधिक हो। ITR दाखिल करने की डेडलाइन चूके तो लगेगा 10,000 रुपये का जुर्माना
विलंबित रिटर्न पर जुर्माना:
आयकर विभाग के अनुसार, 31 जुलाई की निर्धारित तिथि के बाद, यदि ITR दाखिल किया जाता है तो यह विलंबित रिटर्न माना जाएगा। धारा 234F के तहत विलंब से दाखिल किए गए रिटर्न पर शुल्क लिया जाता है। यदि कोई टैक्सपेयर 31 दिसंबर तक ITR दाखिल करता है, तो उसे 5,000 रुपये का जुर्माना देना होगा। लेकिन, अगर टैक्सपेयर की आय 5 लाख रुपये से कम है, तो विलंब शुल्क केवल 1,000 रुपये होगा। ITR दाखिल करने की डेडलाइन चूके तो लगेगा 10,000 रुपये का जुर्माना
31 दिसंबर तक भरें ITR:
अगर आपने 31 जुलाई की तिथि चूकने के बावजूद अभी तक अपना रिटर्न दाखिल नहीं किया है, तो आपको 31 दिसंबर, 2024 तक यह कार्य पूरा करना होगा। इस तिथि के बाद, विलंब शुल्क बढ़कर 10,000 रुपये हो जाएगा, बशर्ते आपकी आय 5 लाख रुपये से अधिक हो। ITR दाखिल करने की डेडलाइन चूके तो लगेगा 10,000 रुपये का जुर्माना
कैसे भरें अपना रिटर्न:
अगर आप विलंबित ITR भरने जा रहे हैं तो निम्नलिखित कदमों का पालन करें:
- आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाएं: सबसे पहले आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाएं और अपने पैन नंबर से लॉगिन करें।
- आईटीआर फॉर्म चुनें: अपनी आय के स्रोत के अनुसार उपयुक्त ITR फॉर्म का चयन करें।
- विवरण भरें: वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए आकलन वर्ष 2024-25 का चयन करें और अपनी आय, टैक्स छूट, कर देयता का विवरण भरें। साथ ही, बकाया टैक्स और जुर्माना का भुगतान करें।
- रिटर्न सत्यापित करें: आधार ओटीपी, नेट बैंकिंग या भौतिक सत्यापन के माध्यम से अपना रिटर्न सत्यापित करें और जमा करें। ITR दाखिल करने की डेडलाइन चूके तो लगेगा 10,000 रुपये का जुर्माना



















