NCG NEWS DESK Jagdalpur :-
जिला उपभोक्ता आयोग ने एक प्रकरण में प्रमेरिका लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को बीमा की राशि 29 लाख रुपए और 10 हजार रुपए का जुर्माना अदा किए जाने का आदेश पारित किया है। जगदलपुर के अवधेश दुबे ने इंडसइंड बैंक से ट्रक खरीदा था। अवधेश दुबे ने फायनेंस की राशि का बीमा प्रमेरिका लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के माध्यम से करवाया था। कोविड-19 के दौरान अवधेश दुबे की मृत्यु हो गई थी।
उनकी मृत्यु के बाद उसके बेटे धीरज कुमार दुबे ने बीमा कंपनी के समक्ष फाइनेंस राशि की बीमा राशि अदा करने आवेदन पेश करने पर बीमा कंपनी ने अवधेश दुबे द्वारा पूर्व की बीमारी को छुपाने का आक्षेप लेते हुए आवेदक का दावा निरस्त कर दिया था। आवेदक ने जिला उपभोक्ता आयोग के सामने शिकायत पेश की।
सुनवाई करते हुए जिला उपभोक्ता आयोग ने यह माना है कि बीमा कंपनी यह प्रमाणित करने में असफल रही है कि मृतक अवधेश दुबे पूर्व में किसी बीमारी से ग्रसित थे और आमतौर पर बीमा कंपनी के अधिकृत डॉक्टर बीमाधारक की फिटनेस की जांच करता है और पूर्ण संतुष्टि के बाद ही पॉलिसी जारी की जाती है इसलिए पूर्व से मौजूद बीमारी के आधार पर दावे को निरस्त किया जाना सेवा में कमी व व्यावसायिक कदाचरण की श्रेणी में आता है। बीमा कंपनी को 10 हज़ार रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया है।
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