जग्गी हत्याकांड: सुप्रीम कोर्ट से 6 आरोपियों को मिली जमानत

रायपुर: बहुचर्चित रामावतार जग्गी हत्याकांड में सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को बड़ा फैसला सुनाया। इस मामले के छह आरोपियों—फिरोज सिद्दीकी, पूर्व पुलिस अधिकारी एएस गिल, वीके पांडेय, अविनाश उर्फ लल्लन, विश्वनाथ राजभर, और आरसी त्रिवेदी—को जमानत दे दी गई है। जग्गी हत्याकांड: सुप्रीम कोर्ट से 6 आरोपियों को मिली जमानत
जेल में बिताए 5 साल से अधिक
इन सभी आरोपियों ने पांच साल से अधिक समय जेल में बिताया है। इसके बाद, जमानत निरस्त होने पर इन्हें इस साल जून में दोबारा जेल भेजा गया था। अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद रिहाई का रास्ता साफ हो गया है। जग्गी हत्याकांड: सुप्रीम कोर्ट से 6 आरोपियों को मिली जमानत
जमानत आदेश के बाद की प्रक्रिया
आरोपियों के वकीलों ने बताया कि जमानत का आदेश सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच द्वारा सुनाया गया। आदेश की मूल प्रति रायपुर अदालत में जमा होने के बाद रिहाई के आदेश जारी होंगे। जग्गी हत्याकांड: सुप्रीम कोर्ट से 6 आरोपियों को मिली जमानत
अन्य आरोपियों की जमानत पर सुनवाई
मामले के अन्य आरोपियों की जमानत याचिका पर 21 नवंबर को सुनवाई होगी। जग्गी हत्याकांड में कई आरोपियों को पहले भी जमानत निरस्त होने के बाद जेल भेजा गया था। जग्गी हत्याकांड: सुप्रीम कोर्ट से 6 आरोपियों को मिली जमानत
केस का बैकग्राउंड
रामावतार जग्गी हत्याकांड ने छत्तीसगढ़ में राजनीतिक और कानूनी हलचल मचा दी थी। पुलिस अधिकारियों समेत कई प्रभावशाली लोगों पर हत्या और साजिश का आरोप लगाया गया था। जग्गी हत्याकांड: सुप्रीम कोर्ट से 6 आरोपियों को मिली जमानत









