अपराधदुर्ग

ग्राम घोरारी व भिलाई 3 से  भारी मात्र में कच्ची शराब, साढे 4 हजार किलोग्राम महुआ लाहन, 350 बल्क लीटर देशी मदिरा एवं शराब बनाने के उपकरण जप्त

ग्राम घोरारी व भिलाई 3 से  भारी मात्र में कच्ची शराब, साढे 4 हजार किलोग्राम महुआ लाहन, 350 बल्क लीटर देशी मदिरा एवं शराब बनाने के उपकरण जप्त

 NCG News desk Durg :-

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निडर छत्तीसगढ़/दुर्ग l विधानसभा चुनाव 2023 के मद्देनजर अवैध शराब परिवहन एवं विक्रय को नियंत्रित किये जाने हेतु आबकारी विभाग दुर्ग द्वारा लगातार कार्यवाही की जा रही है। सहायक आयुक्त आबकारी ने जानकारी दी कि 20 अक्टूबर को प्रातः गश्त के दौरान भिलाई 3 में अवैध शराब  परिवहन एवं विक्रय की सूचना मिलने पर पर त्वरित कार्यवाही करते हुए  कुल 256 नग देशी मदिरा (मसाला एवं प्लेन पव्वा) कुल मात्रा 46.08 लीटर जप्त किया गया।

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उक्त प्रकरण में रूपेश कुमार ढीमर पिता स्व नरेश कुमार ढीमर निवासी भिलाई 3, थाना पुरानी भिलाई के विरुद्ध आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) के तहत प्रकरण दर्ज कर आबकारी उप निरीक्षक हरीश कुमार पटेल के द्वारा विवेचना में लिया गया है। ग्राम घोरारी व भिलाई 3 से  भारी मात्र में कच्ची शराब

ग्राम घोरारी व भिलाई 3 से  भारी मात्र में कच्ची शराब

इसी प्रकार ग्राम घोरारी में अवैध शराब निर्माण एवं विक्रय की सूचना प्राप्त होने पर त्वरित एवं विधिवत कार्यवाही कर आरोपियों से कुल 110 लीटर महुआ शराब एवं 4500 किलोग्राम महुआ लाहन तथा शराब बनाने के काम में आने वाले उपकरण बरामद किया गया l आरोपियों के खिलाफ आबकारी अधिनियम की धारा 34(1) क,च 34(2) के तहत प्रकरण दर्ज कर विवेचना में लिया गया है। जप्त मदिरा, महुआ लाहन, शराब बनाने के उपकरण का कुल बाजार मूल्य लगभग 2 लाख 42 हजार रूपये है। ग्राम घोरारी व भिलाई 3 से  भारी मात्र में कच्ची शराब

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उपरोक्त कार्यवाही में सहायक जिला आबकारी अधिकारी धीरज कन्नौजिया, पंकज कुजूर तथा आबकारी उप निरीक्षक भुनेश्वर सिंह सेंगर, भूपेन्द्र नेताम एवं मुख्य आरक्षक फागुराम टंडन, आबकारी आरक्षक देव प्रसाद पटेल का महत्वपूर्ण योगदान रहा। ग्राम घोरारी व भिलाई 3 से  भारी मात्र में कच्ची शराब

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