रायपुर: स्पा संचालक अभिषेक साहू को दुष्कर्म के मामले में आजीवन कारावास की सजा
रायपुर में अनुसूचित जाति की युवती से दुष्कर्म के आरोप में स्पा संचालक अभिषेक साहू को रायपुर कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह घिनौनी घटना तब हुई जब आरोपी ने युवती को कोल्ड ड्रिंक में नशीली दवाई मिलाकर पिलाई और फिर दुष्कर्म किया। अदालत ने गवाहों के बयान और सबूतों के आधार पर सजा सुनाई। CG: स्पा संचालक को आजीवन कारावास – अनुसूचित जाति की युवती से दुष्कर्म, नशे की गोली से किया था शिकार
क्या था पूरा मामला?
पीड़िता ने अपनी शिकायत में बताया कि वह 29 जुलाई 2023 को कटोरा तालाब के एक स्पा सेंटर में काम के लिए गई थी। वहां के मालिक, अभिषेक साहू ने उसे 10,000 रुपये की सैलरी पर काम पर रख लिया। पहले दिन देर रात तक काम होने के कारण उसे घर लौटने में कठिनाई हो रही थी। इस पर अभिषेक ने उसे घर छोड़ने का वादा किया। लेकिन इसके बाद वह उसे खाने-पीने के बहाने एक होटल के कमरे में ले गया और वहां कोल्ड ड्रिंक पिलाई, जिसमें नशीली गोली मिलाई थी। CG: स्पा संचालक को आजीवन कारावास – अनुसूचित जाति की युवती से दुष्कर्म, नशे की गोली से किया था शिकार
घटना के बाद क्या हुआ?
कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद युवती को नींद आ गई और इस दौरान आरोपी ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। सुबह जब युवती को होश आया, तो उसने विरोध किया, लेकिन आरोपी ने उसे धमकी दी। डर के बावजूद युवती ने हिम्मत जुटाकर घटना की शिकायत अनुसूचित थाने में दर्ज करवाई। पुलिस ने तुरंत आरोपी को गिरफ्तार किया और मामले की जांच शुरू की। CG: स्पा संचालक को आजीवन कारावास – अनुसूचित जाति की युवती से दुष्कर्म, नशे की गोली से किया था शिकार
कोर्ट का फैसला और आरोपी की सजा
इस मामले की जांच पूरी होने के बाद कोर्ट ने अभिषेक साहू को दुष्कर्म का दोषी पाया और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई। यह मामला एक चेतावनी है कि ऐसे अपराधियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। CG: स्पा संचालक को आजीवन कारावास – अनुसूचित जाति की युवती से दुष्कर्म, नशे की गोली से किया था शिकार