मौलवी ने किया 8 साल की बच्ची से दुष्कर्म, न्यायालय ने सुनाई आजीवन कारावास

NCG NEWS DESK Muzaffarnagar :
उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में आठ साल की बच्ची से दुष्कर्म करने वाले मदरसे के मौलवी आरोपी हाफिज इरफान को विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट के न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने सिर्फ 40 दिन के भीतर निर्णय सुनाया है। कोर्ट ने दोषी पर 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड से आई धनराशि का भुगतान क्षतिपूर्ति के रूप में पीड़िता को किया जाएगा। बता दें कि, 23 सितंबर 2023 को बुढाना थाना क्षेत्र के एक गांव में आठ साल की बच्ची से दुष्कर्म किया गया था। पीड़िता की मां ने इस मामले में मदरसा के हाफिज इरफान पुत्र कालू निवासी बवाना थाना बुढ़ाना के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया था।
आरोप था कि हाफिज इरफान ने उसकी आठ साल की बच्ची को कमरे में झाड़ू लगाने के बहाने बुलाया और उसके साथ दुष्कर्म किया। जिसके बाद बच्ची की हालत बिगड़ गई। बच्ची को जिला अस्पताल लाया गया जहां से उसे हायर सेंटर मेरठ के लिए रेफर कर दिया गया था। इस मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश बाबूराम ने की। गत 11 अक्टूबर 2023 को कोर्ट ने मामले का संज्ञान लिया था। मामले की सुनवाई मात्र 40 दिन में पूरी करते हुए सोमवार को कोर्ट ने हाफिज इरफान को दोषी करार दिया था।
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