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रायपुर

कुर्रा ग्राम पंचायत में सरपंच के खिलाफ अतिक्रमण की सूक्ष्म जांच, कमिश्नर ने पलटा कलेक्टर और एसडीएम का आदेश

रायपुर: धमतरी जिले के कुर्रा ग्राम पंचायत के सरपंच के खिलाफ अतिक्रमण के मामले में सूक्ष्म जांच का आदेश दिया गया है। संभागायुक्त महादेव कावरे ने कलेक्टर और एसडीएम के आदेश को पलटते हुए इस मामले की विधिक जांच के निर्देश दिए हैं।

अतिक्रमण की शिकायत और कार्रवाई

  • सरपंच पर अतिक्रमण का आरोप:
    कुर्रा ग्राम पंचायत के सरपंच खम्हन लाल साहू और उनके परिजनों पर शासकीय भूमि पर अतिक्रमण कर पक्का मकान और दुकान बनाने का आरोप है। यह शिकायत उप सरपंच और पंचों ने की थी।
  • पहली जांच:
    भखारा तहसीलदार ने इस शिकायत की जांच की थी और सरपंच के परिजनों पर अर्थदंड लगाया था।
  • आगे की कार्रवाई में अड़चन:
    शिकायतकर्ताओं ने आगे की कार्रवाई के लिए कुरुद एसडीएम न्यायालय में मामला पेश किया, लेकिन एसडीएम ने इसे नस्तीबद्ध कर दिया। इसके बाद कलेक्टर ने भी एसडीएम के फैसले को सही मानते हुए अपील खारिज कर दी थी। कुर्रा ग्राम पंचायत में सरपंच के खिलाफ अतिक्रमण की सूक्ष्म जांच, कमिश्नर ने पलटा कलेक्टर और एसडीएम का आदेश

कमिश्नर ने लिया मामला हाथ में

  • रायपुर संभागायुक्त का आदेश:
    शिकायतकर्ताओं ने कलेक्टर और एसडीएम के फैसले के खिलाफ रायपुर संभागायुक्त से अपील की थी। कमिश्नर महादेव कावरे ने दोनों पक्षों को नोटिस जारी कर साक्ष्यों की जांच की।
  • साक्ष्यों के आधार पर निर्णय:
    कमिश्नर ने पाया कि भखारा तहसीलदार की रिपोर्ट और अन्य साक्ष्यों के आधार पर अतिक्रमण की जांच जरूरी है। उन्होंने कुरुद के एसडीएम को पंचायत राज अधिनियम की धारा 36 और 40 के तहत एक माह में सूक्ष्म जांच कर विधिसम्मत निर्णय लेने का आदेश दिया। कुर्रा ग्राम पंचायत में सरपंच के खिलाफ अतिक्रमण की सूक्ष्म जांच, कमिश्नर ने पलटा कलेक्टर और एसडीएम का आदेश

आगे की प्रक्रिया

कमिश्नर ने यह भी निर्देश दिया कि इस मामले की पूरी जांच की जाए और शासकीय भूमि पर किए गए अतिक्रमण की विस्तृत जांच की जाए। इसके बाद ही उचित कार्रवाई की जाएगी। कुर्रा ग्राम पंचायत में सरपंच के खिलाफ अतिक्रमण की सूक्ष्म जांच, कमिश्नर ने पलटा कलेक्टर और एसडीएम का आदेश

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Nidar Chhattisgarh Desk

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