नशे में ड्यूटी, दो शासकीय कर्मचारियों पर गिरी गाज
बिलासपुर: निर्वाचन कार्य में लापरवाही बरतने और नशे की हालत में पाए जाने पर दो शासकीय कर्मचारियों को कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया।
निलंबित अधिकारियों में
✅ पौलुस बड़ा – सहायक अभियंता (जल संसाधन विभाग)
✅ विजय कुमार केने – सहायक शिक्षक (शासकीय प्राथमिक शाला, कड़ार)
मतदान ड्यूटी में लापरवाही का आरोप
🔸 17 फरवरी को त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के पहले चरण में पौलुस बड़ा मतदान कार्य के दौरान नशे की हालत में पाए गए।
🔸 मतदान के दौरान उनके गैर-जिम्मेदाराना व्यवहार से मतदान प्रक्रिया प्रभावित हुई।
🔸 छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 और 23 के उल्लंघन का दोषी पाए जाने पर निलंबन की कार्रवाई हुई। निर्वाचन कार्य में लापरवाही: असिस्टेंट इंजीनियर और शिक्षक निलंबित
शिक्षक भी शराब के नशे में पाए गए
🔹 10 फरवरी को नगर पालिका आम निर्वाचन के दौरान सहायक शिक्षक विजय कुमार केने ड्यूटी में नशे की हालत में पाए गए।
🔹 मतदान सामग्री वितरण के समय उनका नशे में होना गंभीर लापरवाही माना गया।
🔹 छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 23 का उल्लंघन करने पर उन्हें भी तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। निर्वाचन कार्य में लापरवाही: असिस्टेंट इंजीनियर और शिक्षक निलंबित
निलंबन अवधि में दोनों अधिकारियों का मुख्यालय निर्धारित
-पौलुस बड़ा का मुख्यालय मुख्य अभियंता, हसदेव कछार जल संसाधन विभाग, बिलासपुर रखा गया है।
– विजय कुमार केने का मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय, बिल्हा नियत किया गया है।
– दोनों को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता मिलेगा। निर्वाचन कार्य में लापरवाही: असिस्टेंट इंजीनियर और शिक्षक निलंबित