छत्तीसगढ़ में ओपीएस बहाली के लिए नई ऑनलाइन प्रक्रिया लागू: अब आसानी से निकाल सकेंगे सीजीपीएफ का जमा धन
वित्त विभाग ने जारी की विस्तृत गाइडलाइन, सेवा समाप्ति, त्यागपत्र, सेवानिवृत्ति और मृत्यु के बाद ऑनलाइन पोर्टल से होगा अंतिम भुगतान

रायपुर। छत्तीसगढ़ में ओपीएस बहाली के लिए नई ऑनलाइन प्रक्रिया लागू: अब आसानी से निकाल सकेंगे सीजीपीएफ का जमा धन, छत्तीसगढ़ सरकार ने पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) को सुचारु रूप से लागू करने और कर्मचारियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए सीजीपीएफ (छत्तीसगढ़ सामान्य भविष्य निधि) से अंतिम भुगतान के लिए नई ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू की है। वित्त विभाग ने ओपीएस बहाली से जुड़े सभी प्रकरणों के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। अप्रैल 2022 से सीजीपीएफ अंशदान कटौती की जा रही है, और अब सेवा समाप्ति, त्यागपत्र, सेवानिवृत्ति या मृत्यु की स्थिति में कर्मचारी अथवा उसके नामित व्यक्ति द्वारा जमा धनराशि का अंतिम आहरण ऑनलाइन माध्यम से किया जा सकेगा।
कार्यालय प्रमुख स्तर पर होगी प्रक्रिया की शुरुआत
शासन के निर्देशों के अनुसार, कार्यालय प्रमुख को सीजीपीएफ खाते से संबंधित सभी कार्य ऑनलाइन पोर्टल cps.cg.nic.in पर करने होंगे। संचालनालय पेंशन एवं भविष्य निधि द्वारा प्रदत्त यूजर आईडी और पासवर्ड से लॉगइन कर डीडीओ एवं कर्मचारी आईडी के माध्यम से खाता विवरण देखा जा सकेगा।छत्तीसगढ़ में ओपीएस बहाली के लिए नई ऑनलाइन प्रक्रिया लागू
सेवा समाप्ति, त्यागपत्र, सेवानिवृत्ति अथवा मृत्यु के मामलों में अंतिम भुगतान की पूरी प्रक्रिया कार्यालय प्रमुख द्वारा CGPF Final Payment System Portal के माध्यम से ऑनलाइन की जाएगी। यहां प्रकरण तैयार करने से लेकर दस्तावेज अपलोड करने तक सभी चरण डिजिटल होंगे।छत्तीसगढ़ में ओपीएस बहाली के लिए नई ऑनलाइन प्रक्रिया लागू
ऐसे होगी पूरी ऑनलाइन प्रक्रिया
सरकार द्वारा निर्धारित नई ऑनलाइन प्रक्रिया में निम्न चरण शामिल होंगे—
सेवा समाप्ति, त्यागपत्र, सेवानिवृत्ति के मामलों में अनुसूची-5, जबकि मृत्यु के मामलों में अनुसूची-7 का उपयोग होगा।
कर्मचारी का व्यक्तिगत, विभागीय, गणना तथा दस्तावेज संबंधी विवरण प्रणाली में प्रविष्ट किया जाएगा।
आवश्यक सभी दस्तावेज स्कैन कर पोर्टल पर अपलोड किए जाएंगे और चेकलिस्ट के आधार पर सत्यापन किया जाएगा।
डिजिटल हस्ताक्षरीत CGPF पासबुक और अन्य अभिलेखों को ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से संचालनालय पेंशन एवं भविष्य निधि को भेजा जाएगा।
इसके बाद ई-सीजीपीएफ प्राधिकार पत्र जारी होने पर आहरण एवं संवितरण अधिकारी (DDO) ई-बिल के जरिए अंतिम भुगतान हेतु देयक तैयार कर कोषालय में प्रस्तुत करेगा।
संचालनालय पेंशन एवं भविष्य निधि करेगा अंतिम परीक्षण
संचालनालय स्तर पर स्वीकृतकर्ता अधिकारी प्रकरण की विस्तृत जांच करेंगे।
सिस्टम में लॉगइन कर कार्यालय प्रमुख द्वारा भेजे गए विवरण, अनुसूची-5 या 7, ई-पासबुक तथा अन्य दस्तावेजों का परीक्षण किया जाएगा।
यदि ऑनलाइन प्रविष्टि और ई-पासबुक में अंतर पाया जाता है, तो संचालनालय द्वारा संधारित अभिलेखों के आधार पर जमा राशि व ब्याज की पुनर्गणना की जाएगी।
परीक्षण पूर्ण होने के बाद ई-सीजीपीएफ प्राधिकार पत्र जारी कर अंतिम भुगतान की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।
सरलता और पारदर्शिता पर जोर
नई ऑनलाइन व्यवस्था से कर्मचारियों को कई बड़ी सुविधाएं मिलेंगी—
प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और ट्रैक करने योग्य होगी।
समय की बचत होगी और कार्यालयों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
दस्तावेजों की डिजिटल उपलब्धता से प्रकरण की गति तेज होगी।
छत्तीसगढ़ सरकार का यह कदम ओपीएस बहाली के बाद भविष्य निधि भुगतान प्रक्रिया को आधुनिक और सुगम बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।छत्तीसगढ़ में ओपीएस बहाली के लिए नई ऑनलाइन प्रक्रिया लागू









