रायपुर: छत्तीसगढ़ सरकार ने एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है, जिसके तहत अब राज्य में ट्रांसफर के आदेश प्राप्त होने के बाद 5 दिनों के भीतर ज्वाइनिंग न देने पर संबंधित अधिकारी या कर्मचारी को कार्यमुक्त मान लिया जाएगा। यह आदेश सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी किया गया है, जिसमें सभी विभागों के सचिवों को इस नियम का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।छत्तीसगढ़ में नया आदेश: ट्रांसफर के 5 दिन के भीतर ज्वाइनिंग नहीं दी तो माना जाएगा कार्यमुक्त
ज्वाइनिंग न देने पर होंगे कार्यमुक्त
सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव अन्बलगन पी. द्वारा जारी इस आदेश में स्पष्ट किया गया है कि ट्रांसफर आदेश के पांच दिनों के भीतर यदि कोई अधिकारी या कर्मचारी अपने नए पद पर कार्यभार ग्रहण नहीं करता है, तो छठे दिन से उसे कार्यमुक्त मान लिया जाएगा। इस प्रक्रिया को सुनिश्चित करने के लिए विभागीय सचिवों को आदेश दिया गया है कि वे तबादले के बाद तुरंत ही संबंधित अधिकारी-कर्मचारियों को कार्यमुक्त करें ताकि वे अपने नए पदस्थापना स्थल पर समय से ज्वाइन कर सकें।छत्तीसगढ़ में नया आदेश: ट्रांसफर के 5 दिन के भीतर ज्वाइनिंग नहीं दी तो माना जाएगा कार्यमुक्त
लेटलतीफी से हो रही परेशानी
सामान्य प्रशासन विभाग ने पाया कि ट्रांसफर के बाद अधिकारियों और कर्मचारियों के कार्यमुक्त होने में देरी हो रही है, जिससे उनके लिए समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। इसके अलावा, कई मामलों में अधिकारी कार्यमुक्त होने के बावजूद अपने पूर्व पदस्थापन स्थल पर जमे रहते हैं, जिससे प्रशासनिक कार्यों में बाधा उत्पन्न होती है।छत्तीसगढ़ में नया आदेश: ट्रांसफर के 5 दिन के भीतर ज्वाइनिंग नहीं दी तो माना जाएगा कार्यमुक्त
इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस पर असर
इस देरी के कारण इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस व्यवस्था, जैसे वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन (ACR) की अवधि का उल्लेख और ऑनलाइन अवकाश पोर्टल का संचालन, प्रभावित हो रहा है। इससे प्रशासनिक कार्यों में भी कठिनाई हो रही है।छत्तीसगढ़ में नया आदेश: ट्रांसफर के 5 दिन के भीतर ज्वाइनिंग नहीं दी तो माना जाएगा कार्यमुक्त
कर्मचारी संघ की शिकायत पर हुआ निर्णय
छत्तीसगढ़ मंत्रालयीन कर्मचारी संघ ने इस मुद्दे पर पहले ही सामान्य प्रशासन विभाग को पत्र लिखकर शिकायत की थी। संघ के अध्यक्ष महेंद्र राजपूत ने बताया कि मंत्रालय के कई विभागों में अधिकारी और कर्मचारी पदोन्नति के बाद भी लंबे समय तक अपने पुराने पदों पर बने रहते हैं। इसके अलावा, कई मामलों में स्थानांतरण होने के बावजूद, वे विभागीय सचिवों से कार्य आवश्यकता का बहाना बनाकर स्थानांतरण रुकवा लेते हैं।छत्तीसगढ़ में नया आदेश: ट्रांसफर के 5 दिन के भीतर ज्वाइनिंग नहीं दी तो माना जाएगा कार्यमुक्त
इस नए आदेश से अब प्रशासनिक व्यवस्था में पारदर्शिता बढ़ने की उम्मीद है और ऐसे अधिकारी-कर्मचारियों पर लगाम लगेगी जो बिना ज्वाइनिंग के अपने पुराने पदों पर बने रहते हैं।