छत्तीसगढ़ में 1 अप्रैल से लागू होगी नई वेस्ट मैनेजमेंट पॉलिसी

छत्तीसगढ़ में 1 अप्रैल से लागू होगी नई वेस्ट मैनेजमेंट पॉलिसी, छत्तीसगढ़ में स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण को मजबूत करने के लिए 1 अप्रैल 2026 से नई सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पॉलिसी लागू की जा रही है। इस नई व्यवस्था के तहत कचरे के बेहतर प्रबंधन के साथ-साथ नागरिकों और आयोजकों की जिम्मेदारियां भी तय की गई हैं।
100 से ज्यादा मेहमानों वाले आयोजनों पर नया नियम
नई नीति के अनुसार, यदि किसी शादी, पार्टी या सार्वजनिक आयोजन में 100 से अधिक लोग शामिल होते हैं, तो आयोजकों को कम से कम 3 कार्य दिवस पहले स्थानीय नगर निगम को सूचना देना अनिवार्य होगा।
इसका उद्देश्य बड़े आयोजनों से निकलने वाले कचरे को पहले से मैनेज करना और शहर को साफ रखना है।
ऑन-द-स्पॉट फाइन का कड़ा प्रावधान
छत्तीसगढ़ में 1 अप्रैल से लागू होगी नई वेस्ट मैनेजमेंट पॉलिसीइस पॉलिसी में नियमों के उल्लंघन पर तुरंत जुर्माना लगाने का प्रावधान रखा गया है।
- कचरा फैलाने या गलत तरीके से निपटान करने पर जुर्माना
- बिना सूचना आयोजन करने पर भी कार्रवाई
- जुर्माने की राशि ₹500 से लेकर ₹50,000 तक
छत्तीसगढ़ में 1 अप्रैल से लागू होगी नई वेस्ट मैनेजमेंट पॉलिसीयह राशि स्थानीय निकायों के नियमों के अनुसार तय की जाएगी।
कचरे का 4 श्रेणियों में विभाजन अनिवार्य
नई नीति के तहत हर घर, संस्थान और व्यवसायिक प्रतिष्ठान को कचरे को चार हिस्सों में अलग करना होगा:
1. गीला कचरा (Wet Waste)
रसोई का बचा हुआ खाना, फल-सब्जियों के छिलके आदि – इसे कंपोस्टिंग या बायोगैस के लिए उपयोग किया जाएगा।
2. सूखा कचरा (Dry Waste)
प्लास्टिक, कागज, धातु और कांच – इन्हें रीसाइक्लिंग के लिए भेजा जाएगा।
3. सैनिटरी कचरा (Sanitary Waste)
डायपर, नैपकिन, टैम्पोन आदि – सुरक्षित तरीके से अलग संग्रहित किया जाएगा।
4. विशेष कचरा (Hazardous Waste)
बैटरी, बल्ब, दवाइयां, पेंट आदि – केवल अधिकृत एजेंसियों को ही सौंपना होगा।
स्ट्रीट वेंडरों के लिए भी सख्त नियम
सड़क किनारे चाट, पकौड़े या सब्जी बेचने वाले विक्रेताओं को अब अपने आसपास सफाई रखना अनिवार्य होगा।
- हर वेंडर के पास डस्टबिन होना जरूरी
- कचरा निर्धारित स्थान या निगम वाहन में ही डालना होगा
बल्क वेस्ट जनरेटर्स की जिम्मेदारी बढ़ी
छत्तीसगढ़ में 1 अप्रैल से लागू होगी नई वेस्ट मैनेजमेंट पॉलिसीबड़ी सोसाइटी, होटल, अस्पताल, कॉलेज जैसे संस्थानों को अब अपने स्तर पर ही कचरे का निपटान करना होगा।
इसके अलावा कचरा बीनने वालों को पंजीकृत कर उन्हें पहचान पत्र और वर्दी देने की व्यवस्था भी की जाएगी।
लैंडफिल पर कम होगा दबाव
छत्तीसगढ़ में 1 अप्रैल से लागू होगी नई वेस्ट मैनेजमेंट पॉलिसीनई नीति के तहत केवल वही कचरा लैंडफिल में जाएगा, जिसे दोबारा उपयोग या रीसाइक्लिंग नहीं किया जा सकता।
साथ ही, कचरा प्रबंधन की निगरानी के लिए डिजिटल ट्रैकिंग सिस्टम और केंद्रीकृत पोर्टल का उपयोग किया जाएगा।
पुराने नियमों से बेहतर क्या बदला?
छत्तीसगढ़ में 1 अप्रैल से लागू होगी नई वेस्ट मैनेजमेंट पॉलिसी2016 के पुराने नियमों में जहां लागू करने में कमी देखी गई थी, वहीं 2026 के नए नियम अधिक सख्त और तकनीकी रूप से उन्नत हैं।
यह पॉलिसी सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा देने और कचरे को संसाधन के रूप में उपयोग करने पर केंद्रित है।
नागरिकों के लिए जरूरी सलाह
- घर में चार अलग-अलग डस्टबिन रखें
- कचरे को स्रोत पर ही अलग करें
- बड़े आयोजन से पहले निगम को सूचना दें
- नियमों का पालन कर जुर्माने से बचें
छत्तीसगढ़ में 1 अप्रैल से लागू होगी नई वेस्ट मैनेजमेंट पॉलिसीनई सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पॉलिसी छत्तीसगढ़ को स्वच्छ और पर्यावरण के अनुकूल बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है।
अगर नागरिक और संस्थान मिलकर इन नियमों का पालन करें, तो स्वच्छ शहर और बेहतर भविष्य का लक्ष्य आसानी से हासिल किया जा सकता है।



















