महासमुंद। ग्राम पंचायत लहंगर के आश्रित ग्राम मोहकम और सिरपुर में अवैध रेत उत्खनन और परिवहन की गतिविधियों के बारे में लगातार सूचनाएं प्राप्त हो रही थीं। इन आरोपों पर संज्ञान लेते हुए, प्रशासन ने ग्राम पंचायत मोहकम के सरपंच को लापरवाही और कर्तव्यों के प्रति उदासीनता के आरोप में नोटिस जारी किया है। सरपंच को नोटिस जारी: अवैध रेत उत्खनन में मिलीभगत के आरोप
प्रशासन ने दी चेतावनी: कर्तव्यों का पालन न करने पर होगी कानूनी कार्रवाई
अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं सक्षम प्राधिकारी हरिशंकर पैकरा द्वारा जारी नोटिस में कहा गया है कि छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 की धारा 48/49 और सहपठित धारा 56 (ग) के तहत, सरपंच का यह कर्तव्य है कि वह पंचायत क्षेत्र में किसी भी अवैध गतिविधि को रोकने के लिए त्वरित कार्रवाई करें। साथ ही, पंचायत परिसंपत्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का दायित्व भी सरपंच का है। सरपंच को नोटिस जारी: अवैध रेत उत्खनन में मिलीभगत के आरोप
नोटिस में क्या है निर्देश?
नोटिस में यह स्पष्ट किया गया है कि यदि सरपंच ने अवैध गतिविधियों को रोकने में असफल रहते हैं, तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ग्राम पंचायत मोहकम के सरपंच को 22 नवंबर 2024 को सुबह 11:00 बजे न्यायालय में दस्तावेजों के साथ उपस्थित होने का निर्देश दिया गया है। अनुपस्थिति की स्थिति में, एकपक्षीय कार्रवाई की जा सकती है। सरपंच को नोटिस जारी: अवैध रेत उत्खनन में मिलीभगत के आरोप