भिलाई: भिलाई निगम ने जेपी सीमेंट लिमिटेड की संपत्ति कुर्क करने का आदेश दिया है। यह कदम कंपनी द्वारा 7 करोड़ 82 लाख रुपये की बकाया संपत्ति कर नहीं जमा करने पर उठाया गया है। निगम ने इसके खिलाफ जब्ती वारंट भी जारी किया है। यह कार्रवाई भिलाई सेक्टर-4 में स्थित जेपी सीमेंट फैक्ट्री के खिलाफ की जा रही है। जेपी सीमेंट की संपत्ति कुर्क करने का आदेश, 8 करोड़ की बकाया राशि नहीं दी कंपनी ने
कंपनी को 30 दिन का समय दिया गया था
निगम आयुक्त राजीव कुमार पांडे के अनुसार, छत्तीसगढ़ नगर पालिका निगम अधिनियम के तहत जेपी सीमेंट लिमिटेड को संपत्ति-कर जमा करने के लिए 30 दिन का समय दिया गया था। लेकिन निर्धारित समय तक भुगतान नहीं होने पर निगम ने कंपनी के खिलाफ संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई की है। जेपी सीमेंट की संपत्ति कुर्क करने का आदेश, 8 करोड़ की बकाया राशि नहीं दी कंपनी ने
कुर्की वारंट जारी, प्रबंधक को दी गई चेतावनी
भिलाई निगम ने 3 जनवरी को जेपी सीमेंट लिमिटेड के प्रबंधक के खिलाफ कुर्की वारंट जारी किया है। इसके तहत, सहायक राजस्व अधिकारी अनिल मेश्राम को यह निर्देश दिया गया है कि वह किसी भी समय भवन के दरवाजे या खिड़कियों को तोड़कर संपत्ति को अधिग्रहित कर सकते हैं। जेपी सीमेंट की संपत्ति कुर्क करने का आदेश, 8 करोड़ की बकाया राशि नहीं दी कंपनी ने
जेपी सीमेंट को 14 जनवरी तक का समय
निगम ने 14 जनवरी 2025 तक का समय दिया है। यदि कंपनी इस समय सीमा के भीतर अपनी संपत्ति-कर की राशि जमा कर देती है, तो कुर्की की कार्रवाई रुक जाएगी। लेकिन यदि भुगतान नहीं किया जाता है, तो निगम संपत्ति कुर्क करने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगा। जेपी सीमेंट की संपत्ति कुर्क करने का आदेश, 8 करोड़ की बकाया राशि नहीं दी कंपनी ने