बिलासपुर। मस्तूरी ब्लॉक के ग्राम पंचायत भिलाई में पदस्थ पंचायत सचिव विशेषर श्रीवास को बड़ी लापरवाही के आरोप में निलंबित कर दिया गया है। उन्होंने जीवित हितग्राहियों को मृत घोषित कर उनके राशन कार्ड रद्द करवाए थे। कलेक्टर अवनीश शरण के निर्देश पर हुई जांच में आरोप सही पाए गए। जिला पंचायत सीईओ ने सचिव को निलंबित करने का आदेश जारी किया है। जीवित हितग्राही को मृत बताने पर राशन बंद: पंचायत सचिव निलंबित
जांच में क्या सामने आया?
- पंचायत सचिव विशेषर श्रीवास के पास ग्राम पंचायत भिलाई और मड़ई का अतिरिक्त प्रभार था।
- हितग्राही फिरतीन बाई पति स्व. दरबार समेत अन्य चार जीवित लोगों को मृत घोषित कर उनके राशन कार्ड रद्द किए गए।
- शिकायत कलेक्टर जनदर्शन में मिलने के बाद मामले की जांच कराई गई। जांच में पंचायत सचिव की गंभीर लापरवाही सामने आई। जीवित हितग्राही को मृत बताने पर राशन बंद: पंचायत सचिव निलंबित
सचिव के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई?
- सचिव को पंचायत सेवा नियम 1999 के तहत निलंबित किया गया।
- निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय जनपद पंचायत मस्तूरी रखा गया है।
- उन्हें निलंबन के दौरान जीवन निर्वाह भत्ते का अधिकार दिया गया है।
- ग्राम पंचायत भिलाई का प्रभार नवागांव के सचिव और ग्राम पंचायत मड़ई का प्रभार कुकदा के सचिव को सौंपा गया है। जीवित हितग्राही को मृत बताने पर राशन बंद: पंचायत सचिव निलंबित
मुख्यमंत्री खाद्यान्न योजना में लापरवाही नहीं बर्दाश्त
कलेक्टर अवनीश शरण ने कहा कि शासन की योजनाओं के क्रियान्वयन में लापरवाही पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यह कार्रवाई अन्य सरकारी कर्मचारियों के लिए चेतावनी है कि वे अपने कर्तव्यों के प्रति सतर्क रहें। जीवित हितग्राही को मृत बताने पर राशन बंद: पंचायत सचिव निलंबित