भांठापारा-बलौदाबाजार

कार्य में लापरवाही पर पंचायत सचिव निलंबित, प्रतिबंधित मछली पालन पर शासन की सख्त चेतावनी

ग्राम पंचायत बांसकुड़ा के सचिव जगदीश ध्रुव निलंबित, शासन ने एक्सोटिक मछली पालन करने वालों पर जेल और जुर्माने का प्रावधान किया

 बलौदाबाजार। कार्य में लापरवाही पर पंचायत सचिव निलंबित, प्रतिबंधित मछली पालन पर शासन की सख्त चेतावनी. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत हेमंत नंदनवार ने ग्राम पंचायत बांसकुड़ा के सचिव जगदीश ध्रुव को अपने पदीय कर्तव्यों के प्रति उदासीनता, लापरवाही और वरिष्ठ अधिकारियों के आदेशों की अवहेलना के कारण तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
पंचायत कार्यों की निरंतरता बनाए रखने के उद्देश्य से ग्राम पंचायत छपोराडीह के सचिव किशोर कुमार ध्रुव को बांसकुड़ा पंचायत का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।

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प्रतिबंधित प्रजातियों की मछलियों पर शासन का सख्त रुख

भारत सरकार और छत्तीसगढ़ शासन ने पर्यावरणीय संतुलन एवं देशी मछलियों के संरक्षण के मद्देनज़र कुछ विदेशी (एक्सोटिक) मछली प्रजातियों के पालन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया है।
छत्तीसगढ़ मत्स्य क्षेत्र (संशोधन) अधिनियम 2015 के तहत जारी अधिसूचना में एक्सोटिक मांगुर और बिग हेड प्रजातियों को प्रतिबंधित मत्स्य घोषित किया गया है।कार्य में लापरवाही पर पंचायत सचिव निलंबित

इन मछलियों के पालन, संवर्धन, आयात-निर्यात, विक्रय, परिवहन और विपणन को कानूनन निषिद्ध किया गया है।
शासन ने स्पष्ट किया है कि नियमों का उल्लंघन करने पर 1 वर्ष का कारावास या 10,000 रुपये तक का जुर्माना अथवा दोनों दंड दिए जा सकते हैं।कार्य में लापरवाही पर पंचायत सचिव निलंबित

साथ ही, इन मछलियों के बीज या भंडारण को तुरंत नष्ट करने का भी निर्देश दिया गया है।
मछली पालन विभाग ने कहा है कि इन विदेशी प्रजातियों से पर्यावरण को नुकसान होता है और देशी मछलियों के अस्तित्व पर खतरा उत्पन्न होता है।कार्य में लापरवाही पर पंचायत सचिव निलंबित

विभाग की अपील

मत्स्य विभाग ने सभी मत्स्य पालकों और आम नागरिकों से अपील की है कि वे इन प्रतिबंधित मछली प्रजातियों का पालन, विक्रय या विपणन न करें और शासन के निर्देशों का सख्ती से पालन करें
शासन का कहना है कि यह कदम मानव स्वास्थ्य और जैव विविधता की सुरक्षा के लिए आवश्यक है।कार्य में लापरवाही पर पंचायत सचिव निलंबित

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