
देश की राजधानी दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (IGI Airport) से एक शर्मनाक घटना सामने आई है। यहाँ एक पायलट ने सात साल की मासूम बच्ची के सामने उसके पिता की बेरहमी से पिटाई कर दी। इस हमले में पीड़ित यात्री की नाक की हड्डी टूट गई है। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच तेज कर दी है और आरोपी पायलट पर कानूनी शिकंजा कसना शुरू कर दिया है।
क्या है पूरा मामला? सुरक्षा जांच के दौरान शुरू हुआ विवाद
यह घटना 19 दिसंबर को दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल-1 पर घटित हुई। यात्री अंकित दीवान अपनी पत्नी, चार महीने के नवजात बेटे और सात साल की बेटी के साथ यात्रा कर रहे थे। छोटे बच्चे के कारण एयरपोर्ट स्टाफ ने उन्हें स्टाफ सिक्योरिटी लाइन से जाने की अनुमति दी थी। इसी दौरान एयरलाइन के कुछ स्टाफ सदस्य नियमों को दरकिनार कर आगे निकलने लगे। जब अंकित ने इसका विरोध किया, तो कैप्टन विरेंदर सेजवाल उनसे उलझ गए और बहस मारपीट में बदल गई। मासूम बेटी के सामने यात्री को जड़ा मुक्का, टूटी नाक की हड्डी
7 साल की बच्ची के सामने पिता पर हमला, सदमे में परिवार
पीड़ित अंकित के अनुसार, विवाद के दौरान पायलट ने अपना आपा खो दिया और उनके चेहरे पर जोरदार मुक्का मार दिया। इस हमले में अंकित लहूलुहान हो गए। सबसे दुखद बात यह रही कि यह सब उनकी 7 साल की बेटी के सामने हुआ, जो इस घटना के बाद से काफी डरी और सहमी हुई है। मेडिकल रिपोर्ट और सीटी स्कैन में पुष्टि हुई है कि अंकित की नाक में गंभीर फ्रैक्चर (Nasal Bone Fracture) हुआ है। मासूम बेटी के सामने यात्री को जड़ा मुक्का, टूटी नाक की हड्डी
नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने दिए सख्त जांच के आदेश
सोशल मीडिया पर घायल यात्री की तस्वीरें वायरल होने के बाद नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने मामले का संज्ञान लिया है। मंत्रालय ने संबंधित एजेंसियों को स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच के निर्देश दिए हैं। एयरपोर्ट पर लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं, जिसमें प्राथमिक तौर पर पायलट द्वारा हमला किए जाने के साक्ष्य मिले हैं। मासूम बेटी के सामने यात्री को जड़ा मुक्का, टूटी नाक की हड्डी
आरोपी पायलट सस्पेंड, पुलिस ने दर्ज की FIR
घटना के बाद एयर इंडिया एक्सप्रेस (Air India Express) ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी कैप्टन विरेंदर सेजवाल को सस्पेंड कर दिया है। दिल्ली पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है:
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धारा 115: स्वेच्छा से चोट पहुँचाना।
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धारा 126: गलत तरीके से रोकना।
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धारा 351: आपराधिक धमकी देना।
पायलट ने भी दर्ज कराई क्रॉस शिकायत
दूसरी ओर, आरोपी कैप्टन सेजवाल ने भी अपनी सफाई में शिकायत दर्ज कराई है। उनका आरोप है कि यात्री ने पहले उनके साथ गाली-गलौज की और मारपीट की धमकी दी थी। हालांकि, पुलिस का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज और चश्मदीदों (CISF कर्मियों) के बयानों के आधार पर ही अंतिम कार्रवाई की जाएगी। मासूम बेटी के सामने यात्री को जड़ा मुक्का, टूटी नाक की हड्डी









