चुनावी कर्तव्यों में लापरवाही पर तत्काल निलंबन
दुर्ग: छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में नगर पालिका आम निर्वाचन 2025 के तहत एक बड़ी कार्रवाई सामने आई है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी ने शासकीय प्राथमिक शाला अंजोरा (ख) के प्रधान पाठक अशोक कुमार नेताम को निर्वाचन कार्य में लापरवाही बरतने के कारण तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। मतदान सामग्री लेने शराब के नशे में पहुंचे प्रधान पाठक निलंबित, कलेक्टर ने की कड़ी कार्रवाई
शराब के नशे में मतदान सामग्री लेने पहुंचे थे प्रधान पाठक
10 फरवरी 2025 को नगर पालिक निगम दुर्ग के मतदान केंद्र क्रमांक 02 (मतदान दल क्रमांक 251) के पीठासीन अधिकारी के रूप में अशोक कुमार नेताम की ड्यूटी लगी थी। मतदान सामग्री प्राप्त करने के दौरान, सेक्टर क्रमांक 01 के सेक्टर अधिकारी ने उन्हें शराब के नशे में पाया और इसकी शिकायत जिला निर्वाचन अधिकारी से की। मतदान सामग्री लेने शराब के नशे में पहुंचे प्रधान पाठक निलंबित, कलेक्टर ने की कड़ी कार्रवाई
कलेक्टर ने किया तत्काल निलंबन
शिकायत को गंभीरता से लेते हुए, कलेक्टर ने नेताम को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 03 और छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकृत, नियंत्रण व अपील) नियम 1966 के नियम 09 (1) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। मतदान सामग्री लेने शराब के नशे में पहुंचे प्रधान पाठक निलंबित, कलेक्टर ने की कड़ी कार्रवाई
निलंबन अवधि में मिलेगा निर्वाह भत्ता
निलंबन के दौरान, अशोक कुमार नेताम को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता मिलेगा। यह आदेश तत्काल प्रभावी कर दिया गया है। मतदान सामग्री लेने शराब के नशे में पहुंचे प्रधान पाठक निलंबित, कलेक्टर ने की कड़ी कार्रवाई
चुनाव ड्यूटी में लापरवाही पर कड़ी सजा
यह मामला चुनावी प्रक्रिया में अनुशासनहीनता को लेकर प्रशासन की सख्ती को दर्शाता है। चुनाव आयोग की गाइडलाइंस के तहत, ड्यूटी पर शराब के नशे में होना एक गंभीर अपराध माना जाता है, और इस तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मतदान सामग्री लेने शराब के नशे में पहुंचे प्रधान पाठक निलंबित, कलेक्टर ने की कड़ी कार्रवाई