रायपुर: छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश को खारिज करते हुए निजी स्कूलों को कक्षा 5वीं और 8वीं की बोर्ड परीक्षाओं से अलग कर दिया है। हाई कोर्ट की सिंगल बेंच जस्टिस बीडी गुरु ने छत्तीसगढ़ प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन और अन्य याचिकाकर्ताओं के पक्ष में यह फैसला सुनाया। स्कूल शिक्षा विभाग को हाई कोर्ट से बड़ा झटका, निजी स्कूल अपने हिसाब से लेंगे 5वीं और 8वीं की परीक्षाएं
हाई कोर्ट के फैसले के बाद क्या बदलेगा?
- अब निजी स्कूलों में पांचवीं और आठवीं कक्षा की परीक्षाएं शिक्षा विभाग नहीं, बल्कि स्कूल प्रबंधन खुद आयोजित करेगा।
- जो निजी स्कूल केंद्रीयकृत परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं, वे इसमें हिस्सा ले सकते हैं।
- स्कूल शिक्षा विभाग का 3 दिसंबर 2024 को जारी आदेश अब निजी स्कूलों पर बाध्यकारी नहीं रहेगा। स्कूल शिक्षा विभाग को हाई कोर्ट से बड़ा झटका, निजी स्कूल अपने हिसाब से लेंगे 5वीं और 8वीं की परीक्षाएं
क्यों हुआ था विवाद?
- छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल से मान्यता प्राप्त स्कूलों में केंद्रीयकृत परीक्षा प्रणाली लागू करने का फैसला लिया गया था।
- इस आदेश के खिलाफ निजी स्कूल प्रबंधन और अभिभावकों ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी।
- याचिकाकर्ताओं का तर्क था कि वे पहले से सीजी समग्र एवं मूल्यांकन पैटर्न पर बच्चों को पढ़ा रहे हैं और अब तक होम एग्जाम की प्रणाली रही है।
- अचानक सत्र के अंत में बोर्ड परीक्षा लागू करने से छात्रों पर अतिरिक्त दबाव पड़ेगा। स्कूल शिक्षा विभाग को हाई कोर्ट से बड़ा झटका, निजी स्कूल अपने हिसाब से लेंगे 5वीं और 8वीं की परीक्षाएं
क्या है पृष्ठभूमि?
2010-11 में कक्षा 5वीं और 8वीं की बोर्ड परीक्षा समाप्त कर दी गई थी। लेकिन बाद में शैक्षणिक गुणवत्ता बनाए रखने के लिए फिर से बोर्ड परीक्षा लागू करने का फैसला लिया गया। इसी क्रम में राज्य सरकार ने 2024 सत्र से केंद्रीयकृत परीक्षा प्रणाली लागू करने के निर्देश दिए थे, जिसे अब हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। स्कूल शिक्षा विभाग को हाई कोर्ट से बड़ा झटका, निजी स्कूल अपने हिसाब से लेंगे 5वीं और 8वीं की परीक्षाएं