ग्राम पंचायत कुर्रा: सरपंच और परिजनों पर अतिक्रमण का आरोप
रायपुर। संभागायुक्त महादेव कावरे ने धमतरी जिले के कलेक्टर और एसडीएम के आदेश को पलटते हुए ग्राम पंचायत कुर्रा के सरपंच खम्हन लाल साहू पर अतिक्रमण की शिकायत की गहन जांच के निर्देश दिए हैं। यह मामला पंचायत राज अधिनियम की धारा 36 और 40 के तहत सुनवाई योग्य पाया गया है। रायपुर: कमिश्नर ने कलेक्टर और एसडीएम के आदेश को पलटा, सरपंच पर अतिक्रमण की शिकायत पर सूक्ष्म जांच के निर्देश
क्या है पूरा मामला?
- शिकायत:
- ग्राम पंचायत कुर्रा के सरपंच और उनके परिजनों पर शासकीय भूमि पर अवैध अतिक्रमण कर पक्के मकान और दुकान बनाने का आरोप लगा है।
- उप सरपंच और पंचों ने शिकायत दर्ज करवाई थी।
- शुरुआती कार्रवाई:
- तहसीलदार भखारा ने जांच कर सरपंच के परिजनों पर अर्थदंड लगाया।
- बाद में मामला कुरुद एसडीएम कोर्ट में गया, लेकिन एसडीएम ने इसे नस्तीबद्ध कर दिया।
- अपील:
- शिकायतकर्ताओं ने कलेक्टर न्यायालय में अपील की, जिसे कलेक्टर ने भी खारिज कर दिया।
- इसके बाद रायपुर संभागायुक्त न्यायालय में मामला पहुंचा। रायपुर: कमिश्नर ने कलेक्टर और एसडीएम के आदेश को पलटा, सरपंच पर अतिक्रमण की शिकायत पर सूक्ष्म जांच के निर्देश
कमिश्नर का फैसला
संभागायुक्त ने:
- एसडीएम और कलेक्टर के आदेश को पलटा।
- प्रस्तुत साक्ष्यों और तहसीलदार की रिपोर्ट के आधार पर गहन जांच के निर्देश दिए।
- कुरुद के एसडीएम को पंचायत राज अधिनियम के प्रावधानों के तहत एक माह में जांच पूरी कर निर्णय देने को कहा। रायपुर: कमिश्नर ने कलेक्टर और एसडीएम के आदेश को पलटा, सरपंच पर अतिक्रमण की शिकायत पर सूक्ष्म जांच के निर्देश
अवैध अतिक्रमण की जांच होगी गहन
कमिश्नर ने तहसीलदार की रिपोर्ट और शासकीय भूमि पर अवैध अतिक्रमण के आरोपों को गंभीर मानते हुए जांच के आदेश दिए। साथ ही, सरपंच पर शासकीय विकास कार्यों में लापरवाही और उदासीनता के भी आरोपों की जांच के निर्देश दिए गए। रायपुर: कमिश्नर ने कलेक्टर और एसडीएम के आदेश को पलटा, सरपंच पर अतिक्रमण की शिकायत पर सूक्ष्म जांच के निर्देश