रायपुर: आबकारी विभाग का बड़ा एक्शन, 6 बार किए गए सील
रायपुर। जिले में आबकारी आयुक्त श्याम लाल धावड़े और कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह के निर्देश पर लगातार सख्त कार्रवाई की जा रही है। हाल ही में जिले के विभिन्न बारों पर अनियमितताओं के चलते उनके लाइसेंस निलंबित कर सील कर दिया गया है।आबकारी विभाग का बड़ा एक्शन
दो बारों से नॉन ड्यूटी पेड मदिरा की जब्ती
- 05 जनवरी 2025:
एफ.एल. 3 सेमरॉक ग्लोबल प्रा. लि. होटल बार की आकस्मिक जांच के दौरान 300 बल्क लीटर हरियाणा की नॉन ड्यूटी पेड मदिरा जप्त की गई। इसके आधार पर विभागीय प्रकरण दर्ज किया गया। - 12 जनवरी 2025:
एफ.एल. 3 मिलानो फूड एंड कंपनी, वीआईपी रोड रायपुर की जांच में 300 बल्क लीटर नॉन ड्यूटी पेड मदिरा जप्त कर प्रकरण दर्ज किया गया।
सात दिनों के लिए लाइसेंस निलंबित
गंभीर अनियमितताओं के चलते कलेक्टर (आबकारी) ने छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम के तहत इन दोनों बारों के एफ.एल. 3 लाइसेंस को 7 दिन (25 से 31 जनवरी 2025) तक निलंबित कर सील करने का आदेश जारी किया।आबकारी विभाग का बड़ा एक्शन
चार अन्य बारों पर भी कार्रवाई
इसके अलावा, पार्सल सेवा के नियमों का उल्लंघन करने के कारण निम्न बारों पर भी कार्रवाई की गई है:
- एफ.एल. 3 ग्रैंड नीलम, वीआईपी रोड रायपुर
- एफ.एल. 3 मेट्रो बार
- एफ.एल. 3 योगी बार
- एफ.एल. 3 शालू बार
इन सभी बारों के लाइसेंस को दो दिन (24 जनवरी से 25 जनवरी 2025) तक के लिए निलंबित कर सील कर दिया गया है।आबकारी विभाग का बड़ा एक्शन
आबकारी विभाग का सख्त संदेश
इस कार्रवाई से यह स्पष्ट हो गया है कि जिले में आबकारी विभाग किसी भी प्रकार की अनियमितता को बर्दाश्त नहीं करेगा।आबकारी विभाग का बड़ा एक्शन
- अनियमितताओं पर सख्त नजर: बारों की आकस्मिक जांचें नियमित रूप से जारी रहेंगी।
- कानूनी कार्रवाई: यदि कोई बार गैर-कानूनी गतिविधियों में लिप्त पाया गया, तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी।