रायपुर: पुलिस महानिरीक्षक, रायपुर अमरेश मिश्रा ने रक्षित केन्द्र रायपुर में पदस्थ निरीक्षक राकेश चौबे को बर्खास्त कर दिया है। यह कार्रवाई रायपुर के जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंकज कुमार सिन्हा के आदेश के बाद की गई, जिसमें चौबे को कठोर कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई गई थी। चौबे के खिलाफ थाना अजाक रायपुर में धारा 451, 294, 323, 506बी, 354ए भारतीय दंड संहिता और अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था। रायपुर: पुलिस निरीक्षक राकेश चौबे बर्खास्त, एससी/एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत कठोर कारावास की सजा
न्यायालय का आदेश
माननीय न्यायाधीश पंकज कुमार सिन्हा ने एससी/एसटी (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत चौबे को दोषी करार देते हुए कठोर कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई। इस सजा को उनके नैतिक पतन और लोकहित के विपरीत माना गया, जिसके परिणामस्वरूप उन्हें सरकारी सेवा से अयोग्य पाया गया। रायपुर: पुलिस निरीक्षक राकेश चौबे बर्खास्त, एससी/एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत कठोर कारावास की सजा
बर्खास्तगी की कार्रवाई
पुलिस महानिरीक्षक अमरेश मिश्रा ने इस प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए 26 सितंबर 2024 को निरीक्षक राकेश चौबे को सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1996 और पुलिस रेग्युलेशन के प्रावधानों के तहत “सेवा से पदच्युत” करने का आदेश जारी किया। रायपुर: पुलिस निरीक्षक राकेश चौबे बर्खास्त, एससी/एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत कठोर कारावास की सजा