आदर्श आचार संहिता के लागू होते ही, कलेक्टर ने जारी किया आदेश
बिलासपुर, छत्तीसगढ़ – छत्तीसगढ़ निर्वाचन आयोग द्वारा नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2025 के लिए कार्यक्रम जारी किए जाने के साथ ही आदर्श आचार संहिता प्रभावशील हो गई है। इस प्रक्रिया के तहत, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री अवनीश शरण ने जिले में लोक परिशांति बनाए रखने के उद्देश्य से विशेष प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। बिलासपुर में नगरीय निकाय एवं त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2025 के लिए धारा-163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी
निर्वाचन प्रक्रिया को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण बनाने के उपाय
कलेक्टर अवनीश शरण ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 का उपयोग करते हुए निर्वाचन प्रक्रिया को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और बिना किसी विघ्न के संपन्न कराने के लिए कई प्रतिबंधात्मक उपाय लागू किए हैं। इन आदेशों के तहत, बिलासपुर जिले के सभी सार्वजनिक स्थानों पर कुछ महत्वपूर्ण प्रतिबंध लगाए गए हैं। बिलासपुर में नगरीय निकाय एवं त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2025 के लिए धारा-163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी
प्रतिबंधात्मक आदेश में क्या है खास?
- घातक हथियारों का प्रतिबंध: बिलासपुर जिले के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार के घातक अस्त्र-शस्त्र, जैसे बंदूक, रायफल, पिस्टल, रिवाल्वर, भाला, बल्लम, बरछा, लाठी और अन्य घातक हथियार, साथ में नहीं ले जा सकता।
- सशस्त्र जुलूस पर पाबंदी: किसी भी राजनैतिक दल या उम्मीदवार को सशस्त्र जुलूस निकालने की अनुमति नहीं होगी। साथ ही, आपत्तिजनक नारे लगाने और पोस्टर वितरित करने पर भी रोक लगाई गई है।
- विशेष छूट: इस आदेश का पालन शासकीय अधिकारियों, कर्मचारियों और चुनाव के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस अधिकारियों पर लागू नहीं होगा। इसके अलावा, शारीरिक दुर्बलता, वृद्धावस्था और लंगड़ापन के कारण लाठी का उपयोग करने वाले व्यक्तियों को भी इस आदेश से छूट दी गई है। बिलासपुर में नगरीय निकाय एवं त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2025 के लिए धारा-163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी
आदेश का उल्लंघन करने पर दंड का प्रावधान
इस आदेश का उल्लंघन करने पर संबंधित व्यक्ति या दल भारतीय दण्ड विधान की धारा 188 के तहत दंडनीय होगा। इस आदेश के तहत जारी किए गए निर्देशों को एकपक्षीय पारित किया गया है और यह आदेश तत्काल प्रभाव से निर्वाचन प्रक्रिया समाप्त होने तक पूरे बिलासपुर जिले में प्रभावशील रहेगा। बिलासपुर में नगरीय निकाय एवं त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2025 के लिए धारा-163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी