बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने राज्य लोक सेवा आयोग (PSC) द्वारा आयोजित सिविल जज परीक्षा 2023 (एंट्री लेवल) के परिणामों को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया है। याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया था कि उनकी उत्तर पुस्तिकाओं का सही तरीके से मूल्यांकन नहीं किया गया। सिविल जज परीक्षा 2023 के परिणाम सही: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने याचिकाएं खारिज कीं
PSC का पक्ष:
राज्य लोक सेवा आयोग ने तर्क दिया कि इस परीक्षा के पैटर्न में बदलाव किया गया था। परीक्षा में प्रश्नों के ठीक नीचे दिए गए बॉक्स में उत्तर लिखने का नियम लागू किया गया था। अगर यह नियम नहीं माना गया, तो उत्तर की जांच नहीं की गई। PSC ने स्पष्ट किया कि 15-20 जिला जजों की एक कमेटी ने मूल्यांकन किया, और उन्हीं के सुझावों के आधार पर परिणाम जारी किए गए। सिविल जज परीक्षा 2023 के परिणाम सही: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने याचिकाएं खारिज कीं
हाईकोर्ट का निर्णय:
जस्टिस एनके व्यास ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद परीक्षा परिणाम को सही ठहराया और याचिकाकर्ताओं की सभी याचिकाएं खारिज कर दीं। सिविल जज परीक्षा 2023 के परिणाम सही: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने याचिकाएं खारिज कीं
परीक्षा और परिणाम का विवरण:
- प्रारंभिक परीक्षा: 3 सितंबर 2023
- प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम: 24 जनवरी 2024
- मुख्य परीक्षा: 25 अगस्त 2024
- मुख्य परीक्षा का परिणाम: 8 अक्टूबर 2024
याचिकाकर्ताओं के तर्क:
याचिकाकर्ताओं ने दावा किया कि उन्होंने एक प्रश्न के उत्तर को गलत स्थान पर लिखा, जिसके कारण उनकी उत्तर पुस्तिका की जांच नहीं हुई। याचिकाकर्ताओं में श्रेया उर्मलिया, हेमंत प्रसाद, पराग उपाध्याय, अनुराग केंवट और हेमू भारद्वाज समेत अन्य शामिल थे। सिविल जज परीक्षा 2023 के परिणाम सही: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने याचिकाएं खारिज कीं