रायपुर, छत्तीसगढ़ : छत्तीसगढ़ के आय से अधिक संपत्ति मामले में आरोपी निलंबित राज्य सेवा अधिकारी सौम्या चौरसिया को जमानत मिल गई है। यह फैसला विशेष न्यायाधीश निधि शर्मा तिवारी की अदालत ने सुनाया। सौम्या चौरसिया के खिलाफ ईओडब्ल्यू द्वारा निर्धारित 60 दिनों के भीतर चार्जशीट दाखिल नहीं किए जाने के कारण अदालत ने उन्हें जमानत दी। हालांकि, जमानत मिलने के बावजूद सौम्या को कोयला घोटाले में गिरफ्तार कर जेल में रहना होगा। सौम्या चौरसिया को मिली जमानत, फिर भी जेल में रहना होगा
ईओडब्ल्यू ने 61वें दिन पेश की चार्जशीट, जमानत पर विशेष न्यायाधीश का निर्णय
सौम्या चौरसिया की ओर से उनके वकील फैजल रिजवी ने 7 जनवरी को जमानत का आवेदन अदालत में पेश किया था। ईओडब्ल्यू को तय अवधि के भीतर चार्जशीट पेश करनी थी, लेकिन जांच एजेंसी ने इसे 61वें दिन पेश किया। इसके परिणामस्वरूप विशेष न्यायाधीश ने मामले की सुनवाई करते हुए उन्हें जमानत देने का आदेश दिया। सौम्या चौरसिया को मिली जमानत, फिर भी जेल में रहना होगा
जमानत शर्तें और नए दिशा-निर्देश
जमानत मिलने के बाद, सौम्या चौरसिया को 50-50 हजार रुपये के दो सक्षम जमानतदार पेश करने होंगे। यह जमानत शर्तों का पालन करने के बाद ही सौम्या को रिहाई मिल सकेगी। सौम्या चौरसिया को मिली जमानत, फिर भी जेल में रहना होगा
कोयला घोटाले में गिरफ्तारी जारी
सौम्या चौरसिया को आय से अधिक संपत्ति मामले में जमानत तो मिल गई है, लेकिन वह फिलहाल जेल में रहेंगी, क्योंकि उन्हें कोयला घोटाले में गिरफ्तार किया गया था। सौम्या चौरसिया को मिली जमानत, फिर भी जेल में रहना होगा
जमानत की प्रक्रिया और अगले कदम
जमानत शर्तों के अनुसार, 8 जनवरी को सौम्या के दो जमानतदार अदालत में पेश करेंगे। जमानत मिलने के बाद भी वह कोयला घोटाले की जांच में शामिल रहेंगी। सौम्या चौरसिया को मिली जमानत, फिर भी जेल में रहना होगा