रायपुर: रायपुर नगर पालिक निगम क्षेत्र में गणतंत्र दिवस (26 जनवरी 2025) और महात्मा गांधी निर्वाण दिवस (30 जनवरी 2025) के मौके पर मांस और मटन की बिक्री पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगी। छत्तीसगढ़ शासन के नगरीय प्रशासन और विकास विभाग द्वारा जारी आदेश के तहत, रायपुर नगर पालिक निगम के स्वास्थ्य विभाग ने मांस और मटन बिक्री पर रोक लगाने का आदेश जारी किया है। रायपुर में 26 और 30 जनवरी को मांस-मटन की बिक्री पर रोक, नियम तोड़ने पर होगी सख्त कार्रवाई
क्या है आदेश?
गणतंत्र दिवस और महात्मा गांधी निर्वाण दिवस के दौरान, रायपुर नगर पालिक निगम क्षेत्र में स्थित सभी पशुवध गृह और मांस-मटन बेचने वाली दुकानों को बंद रखा जाएगा। यह आदेश नगर पालिक निगम रायपुर के जोन स्वास्थ्य अधिकारीगण और स्वच्छता निरीक्षकों द्वारा सख्ती से लागू किया जाएगा। रायपुर में 26 और 30 जनवरी को मांस-मटन की बिक्री पर रोक, नियम तोड़ने पर होगी सख्त कार्रवाई
कृपया ध्यान दें:
अगर इन दिनों के दौरान किसी भी दुकान में मांस-मटन की बिक्री होती पाई जाती है, तो मांस-मटन को जब्त किया जाएगा और संबंधित व्यक्ति के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। रायपुर में 26 और 30 जनवरी को मांस-मटन की बिक्री पर रोक, नियम तोड़ने पर होगी सख्त कार्रवाई
नियमों का पालन:
नगर पालिक निगम रायपुर के जोन स्वास्थ्य अधिकारी और स्वच्छता निरीक्षक अपने-अपने क्षेत्र में मांस-मटन की दुकानों का नियमित निरीक्षण करेंगे, ताकि इस आदेश का पालन सुनिश्चित हो सके। रायपुर में 26 और 30 जनवरी को मांस-मटन की बिक्री पर रोक, नियम तोड़ने पर होगी सख्त कार्रवाई