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अम्बिकापुर जिले के तहसील उदयपुर के राजस्व निरीक्षक नारायण सिंह को अनुविभागीय अधिकारी उदयपुर ने शासकीय कार्यों में लापरवाही बरतने पर निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई सरकारी नियमों के उल्लंघन और कर्तव्य की उपेक्षा करने के चलते की गई है। शासकीय कार्यों में लापरवाही: अनुविभागीय अधिकारी ने राजस्व निरीक्षक नारायण सिंह को किया निलंबित
जानकारी के अनुसार, पटवारी हल्का नंबर-8 चैनपुर के तहत कार्यरत नारायण सिंह ने ग्राम कवलगिरी के कृषक बंधन से रकबा संशोधन का कार्य करते समय लापरवाही बरती और उदासीनता दिखाई। साथ ही, उन्होंने एक हजार रुपये की राशि भी ली, जोकि एक गंभीर कदाचार था। यह कार्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के खिलाफ था, जिसके तहत नारायण सिंह का निलंबन किया गया। शासकीय कार्यों में लापरवाही: अनुविभागीय अधिकारी ने राजस्व निरीक्षक नारायण सिंह को किया निलंबित
नारायण सिंह के इस कृत्य को सरकारी कार्यों में लापरवाही और कदाचार माना गया। इसे देखते हुए अनुविभागीय अधिकारी ने उन्हें छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के तहत निलंबित कर दिया। निलंबन के दौरान उनका मुख्यालय तहसील कार्यालय उदयपुर में निर्धारित किया गया है। निलंबन अवधि में वे जीवन निर्वाह भत्ते के पात्र होंगे। शासकीय कार्यों में लापरवाही: अनुविभागीय अधिकारी ने राजस्व निरीक्षक नारायण सिंह को किया निलंबित
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Read moreस्वामी/प्रकाशक/संपादक – ताराचन्द चन्द्राकर
कार्यालय – वृंदानगर शिवपारा बोरसी,दुर्ग जिला दुर्ग (छ. ग.)
फोन – 0788-2960430
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