महिला अपराधों पर सुप्रीम कोर्ट की चिंता: ऑनलाइन शिकायत प्रणाली की जरूरत
सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं के खिलाफ अपराधों की बढ़ती घटनाओं पर गहरी चिंता व्यक्त की है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एनके सिंह की बेंच ने केंद्र सरकार से सवाल किया, “पीड़ित महिला थाने क्यों जाए? क्यों नहीं देश में एक ऑनलाइन प्रणाली हो जहां महिलाएं अपनी शिकायतें दर्ज कर सकें?” सुप्रीम कोर्ट ने पूछा: पीड़ित महिला थाने क्यों जाए? ऑनलाइन शिकायत सिस्टम पर केंद्र से जवाब मांगा
महिला सुरक्षा के लिए गाइडलाइंस पर सुनवाई
कोर्ट महिला सुरक्षा से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट में महिलाओं के लिए व्यवहार के नियम, मुफ्त ऑनलाइन वल्गर कंटेंट पर पाबंदी और दुष्कर्मियों के लिए बधियाकरण की सजा की मांग की गई थी। कोर्ट ने केंद्र सरकार से 6 सप्ताह के अंदर हलफनामा पेश करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा: पीड़ित महिला थाने क्यों जाए? ऑनलाइन शिकायत सिस्टम पर केंद्र से जवाब मांगा
याचिकाकर्ता ने बताया महिला सुरक्षा के मुद्दे
याचिकाकर्ता ने कहा, “महिलाओं के लिए उबर जैसी सेवाएं भी सुरक्षित नहीं हैं। बेंगलुरु में उबर ऑटो की घटना में पीड़िता के पति को शिकायत दर्ज करने में परेशानी हुई।” कोर्ट ने इन मुद्दों पर गंभीरता से विचार करते हुए कहा कि सरकार को हर पहलू पर ध्यान देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा: पीड़ित महिला थाने क्यों जाए? ऑनलाइन शिकायत सिस्टम पर केंद्र से जवाब मांगा
केंद्र से 6 हफ्ते में जवाब की मांग
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा कि क्यों नहीं एक सेंट्रल एजेंसी बनाई जाती जहां महिलाएं अपनी शिकायतें ऑनलाइन भेज सकें। इससे ना केवल महिलाओं को थाने जाने की मजबूरी से छुटकारा मिलेगा, बल्कि थाने के क्षेत्रीय विवाद भी हल हो जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा: पीड़ित महिला थाने क्यों जाए? ऑनलाइन शिकायत सिस्टम पर केंद्र से जवाब मांगा
महिला वकीलों से सुझाव की मांग
कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा कि वह देशभर की महिला वकीलों से सुझाव ले और एक रिपोर्ट तैयार कर कोर्ट में पेश करें। इससे बेहतर समाधान सामने आ सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा: पीड़ित महिला थाने क्यों जाए? ऑनलाइन शिकायत सिस्टम पर केंद्र से जवाब मांगा
याचिका में शामिल अन्य महत्वपूर्ण मांगें
याचिका में ऑनलाइन पोर्नोग्राफी और ओटीटी प्लेटफॉर्म पर अश्लील कंटेंट को प्रतिबंधित करने की भी मांग की गई है। इसके अलावा, वर्कप्लेस पर CCTV की व्यवस्था, रेप और सेक्सुअल हैरेसमेंट केस की फास्ट ट्रैक सुनवाई और महिला विरोधी अपराधों में आरोपी सांसदों/विधायकों के चुनाव लड़ने पर रोक लगाने की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा: पीड़ित महिला थाने क्यों जाए? ऑनलाइन शिकायत सिस्टम पर केंद्र से जवाब मांगा