सरकार की पुनर्विचार याचिका पर SC की बड़ी कार्रवाई
जयपुर। हार्डकोर गो तस्कर नाजिम खान को जमानत दिए जाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को बड़ा कदम उठाया। राज्य सरकार द्वारा दायर पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने नाजिम खान को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। गो तस्करी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने नाजिम खान को नोटिस जारी किया
जमानत रद्द करने पर राज्य सरकार का तर्क
सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुयान की बेंच ने नाजिम खान को यह बताने को कहा कि वह उत्तर प्रदेश की अदालतों में लंबित मामलों में पेश क्यों नहीं हो रहा है। साथ ही कोर्ट ने आरोपी के खिलाफ दर्ज मुकदमों का स्टेटस भी पेश करने का आदेश दिया।
राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता शिवमंगल शर्मा ने कहा कि सुनवाई के दौरान प्रक्रियात्मक चूक के चलते राज्य का कोई प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हो सका था। उन्होंने कहा कि सरकार आरोपी का आपराधिक इतिहास कोर्ट के सामने लाना चाहती है। गो तस्करी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने नाजिम खान को नोटिस जारी किया
आरोपी पर कई गंभीर मामले दर्ज
याचिका में बताया गया कि नाजिम खान के खिलाफ
- राजस्थान और उत्तर प्रदेश में 8 आपराधिक मामले दर्ज हैं।
- इनमें 4 मामले गो तस्करी से संबंधित हैं।
सरकार का दावा है कि यदि ये जानकारी पहले अदालत के समक्ष रखी जाती, तो जमानत आदेश को प्रभावित कर सकती थी। याचिका में यह भी कहा गया कि नाजिम खान के पास जमानत का दुरुपयोग करने का रिकॉर्ड है। गो तस्करी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने नाजिम खान को नोटिस जारी किया
2021 का मामला: पुलिस ने कंटेनर से पकड़ी थीं 26 गायें
पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक, 13 फरवरी 2021 को करौली जिले के नादौती थाना क्षेत्र में पुलिस ने गश्त के दौरान एक कंटेनर को रोका था। कंटेनर की जांच में 26 गायें पाई गईं, जिनमें 3 बछड़े और एक गाय मृत थी।
- पुलिस ने ड्राइवर और अन्य आरोपी को गिरफ्तार किया।
- नाजिम खान भागने में सफल रहा और बाद में 30 अप्रैल 2024 को गिरफ्तार किया गया। गो तस्करी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने नाजिम खान को नोटिस जारी किया
सुप्रीम कोर्ट ने पहले क्यों दी थी जमानत?
21 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी नाजिम खान को जमानत देते हुए कहा था कि चूंकि आरोपी उत्तर प्रदेश का रहने वाला है, इसलिए उसके राजस्थान में मुकदमे के दौरान अनुपस्थित रहने की संभावना है। हालांकि, कोर्ट ने यह भी कहा था कि उसे अनिश्चितकाल तक हिरासत में रखने का कोई आधार नहीं है। गो तस्करी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने नाजिम खान को नोटिस जारी किया
सरकार की मंशा: जमानत रद्द और सख्त कानूनों का पालन
राज्य सरकार अब आरोपी की जमानत रद्द करवाने और गो तस्करी विरोधी कानूनों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करना चाहती है। गो तस्करी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने नाजिम खान को नोटिस जारी किया