आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट का नया आदेश: नसबंदी और टीकाकरण के बाद वापस उसी इलाके में छोड़े जाएंगे, MCD ने बताया एक्शन प्लान
उपशीर्षक: पुराने फैसले में किया संशोधन, मेयर बोले- आक्रामक कुत्तों को शेल्टर होम भेजेंगे, 20 ABC केंद्र करेंगे काम शुरू।

नई दिल्ली। आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट का नया आदेश: नसबंदी और टीकाकरण के बाद वापस उसी इलाके में छोड़े जाएंगे, MCD ने बताया एक्शन प्लान, दिल्ली-एनसीआर में आवारा कुत्तों के मुद्दे पर चल रहे विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण और संतुलित फैसला सुनाया है। अपने पिछले आदेश में संशोधन करते हुए, शीर्ष अदालत ने अब स्पष्ट कर दिया है कि आवारा कुत्तों को उनके इलाके से हटाया नहीं जाएगा। इसके बजाय, उनकी नसबंदी और टीकाकरण करने के बाद उन्हें वापस उसी गली या इलाके में छोड़ दिया जाएगा, जहां से उन्हें उठाया गया था।
इस नए फैसले के बाद, दिल्ली नगर निगम (MCD) के मेयर इकबाल सिंह ने भी MCD का एक्शन प्लान साझा किया है और बताया है कि इन आदेशों का पालन कैसे सुनिश्चित किया जाएगा।नसबंदी और टीकाकरण के बाद वापस उसी इलाके में छोड़े जाएंगे, MCD ने बताया एक्शन प्लान
MCD का एक्शन प्लान क्या है?
सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत करते हुए मेयर इकबाल सिंह ने कहा कि निगम इन निर्देशों का तेजी से पालन करेगा। उन्होंने बताया:
आक्रामक कुत्तों का इलाज: जो कुत्ते बार-बार लोगों पर हमला कर रहे हैं या आक्रामक हैं, उनकी पहचान कर उन्हें शेल्टर होम में रखने की व्यवस्था की जाएगी ताकि नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।
20 ABC केंद्र करेंगे काम: MCD के पास वर्तमान में 20 पशु जन्म नियंत्रण (Animal Birth Control – ABC) केंद्र हैं। ये सभी केंद्र सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन करने के लिए तत्काल प्रभाव से काम शुरू कर देंगे।
केंद्रों की संख्या बढ़ेगी: भविष्य में इन ABC केंद्रों की संख्या को और बढ़ाने पर भी विचार किया जा रहा है, ताकि नसबंदी और टीकाकरण के लक्ष्य को जल्द से जल्द हासिल किया जा सके।
मेयर ने जोर देकर कहा कि इंसान और जानवर, दोनों की सुरक्षा MCD की प्राथमिकता है और नया फैसला इसी संतुलन को साधने में मदद करेगा।नसबंदी और टीकाकरण के बाद वापस उसी इलाके में छोड़े जाएंगे, MCD ने बताया एक्शन प्लान
कैसे बदला सुप्रीम कोर्ट का फैसला?
यह पूरा विवाद तब शुरू हुआ जब सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त को एक आदेश जारी कर दिल्ली-एनसीआर की सड़कों से आवारा कुत्तों को हटाकर डॉग शेल्टर होम में रखने को कहा था। इस आदेश के बाद MCD ने कुत्तों को पकड़ने का अभियान शुरू कर दिया था। लेकिन, कई पशु प्रेमियों और एनिमल वेलफेयर संगठनों ने इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद, सुप्रीम कोर्ट ने अपने पुराने फैसले में संशोधन करते हुए यह नया और स्पष्ट निर्देश जारी किया है।नसबंदी और टीकाकरण के बाद वापस उसी इलाके में छोड़े जाएंगे, MCD ने बताया एक्शन प्लान
फैसले का चौतरफा स्वागत
सुप्रीम कोर्ट के इस संशोधित फैसले की पशु प्रेमियों से लेकर राजनीतिक दलों तक, सभी सराहना कर रहे हैं।
शिवसेना (UBT) सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि पिछला आदेश अमानवीय था और सुप्रीम कोर्ट ने एक गलत फैसले को सही किया है। यह जरूरी है कि आवारा कुत्तों का पालन-पोषण हो, उनका टीकाकरण हो और उनके लिए भोजन क्षेत्र निर्धारित हों।
कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी ने भी फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि प्रकृति में संतुलन बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है। उन्होंने जानवरों के लिए समर्पित भोजन स्थल, पर्याप्त नसबंदी और चिकित्सा सहायता पर ध्यान देने की भी अपील की।
यह फैसला मानव-पशु संघर्ष को कम करने और एक सामंजस्यपूर्ण सह-अस्तित्व बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।नसबंदी और टीकाकरण के बाद वापस उसी इलाके में छोड़े जाएंगे, MCD ने बताया एक्शन प्लान









