शिक्षकीय गरिमा और अनुशासन का उल्लंघन, तत्काल कार्रवाई
सूरजपुर, छत्तीसगढ़: सूरजपुर जिले में अशोक कुमार गुप्ता, शिक्षक एल.बी. (शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला, घाघीटिकरा) को गाली-गलौज, जान से मारने की धमकी और प्रताड़ित करने के मामले में सहायक शिक्षक लाल साय सिंह को सस्पेंड कर दिया गया है। इस मामले की पुष्टि कॉल डिटेल और रिकॉर्डिंग से हुई है। सूरजपुर के लाल साय सिंह सस्पेंड: गाली-गलौज और धमकी देने का मामला
अनुशासनहीनता और गरिमा का उल्लंघन
लाल साय सिंह, सहायक शिक्षक (प्रभारी संकुल समन्वयक) पर छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 का उल्लंघन करते हुए शिक्षकीय गरिमा के विपरीत आचरण करने का आरोप लगा है। प्रथम दृष्टया दोषी पाए जाने के बाद उन्हें छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। सूरजपुर के लाल साय सिंह सस्पेंड: गाली-गलौज और धमकी देने का मामला
सस्पेंशन के बाद की स्थिति
निलंबन अवधि के दौरान लाल साय सिंह का मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय, प्रेमनगर, जिला सूरजपुर में रखा गया है। निलंबन काल में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा। सूरजपुर के लाल साय सिंह सस्पेंड: गाली-गलौज और धमकी देने का मामला
कड़ी कार्रवाई का संदेश
यह मामला सरकारी सेवाओं में अनुशासन और गरिमा बनाए रखने की जरूरत को दोहराता है। प्रशासन ने यह स्पष्ट कर दिया है कि अनुचित और गैर-शैक्षिक व्यवहार को किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सूरजपुर के लाल साय सिंह सस्पेंड: गाली-गलौज और धमकी देने का मामला