हाईकोर्ट का बड़ा आदेश: CMHO डॉ. संजय मिश्रा की दो पत्नियों व संपत्ति की जांच 45 दिन में पूरी करें – लोकायुक्त को निर्देश
🔍 जबलपुर हाईकोर्ट का सख्त रुख, लोकायुक्त को निष्पक्ष जांच का आदेश
मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की जबलपुर पीठ ने एक अहम फैसले में लोकायुक्त को 45 दिन की समयसीमा में डॉ. संजय मिश्रा के खिलाफ की गई शिकायत की गहन जांच करने और आवश्यक कानूनी कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति विशाल धगत की एकल पीठ ने पारित किया।CMHO डॉ. संजय मिश्रा की दो पत्नियों व संपत्ति की जांच 45 दिन में पूरी करें
📝 याचिकाकर्ता ने दिए दस्तावेजी साक्ष्य
नरेंद्र कुमार राकेशिया द्वारा दायर याचिका में कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। कोर्ट में प्रस्तुत दस्तावेजों से यह स्पष्ट हुआ कि याचिका केवल भावनात्मक प्रतिक्रिया नहीं, बल्कि ठोस प्रमाणों पर आधारित है।CMHO डॉ. संजय मिश्रा की दो पत्नियों व संपत्ति की जांच 45 दिन में पूरी करें
💍 बिना अनुमति दो विवाह का गंभीर आरोप
शिकायत के अनुसार, डॉ. मिश्रा ने म.प्र. सिविल सेवा आचरण नियम 22 का उल्लंघन करते हुए बिना शासन की अनुमति के दूसरी शादी की।CMHO डॉ. संजय मिश्रा की दो पत्नियों व संपत्ति की जांच 45 दिन में पूरी करें
- पहली पत्नी: तृप्ति मिश्रा (शासकीय सेवा पुस्तिका में नाम दर्ज)
- दूसरी पत्नी: इप्षिता मिश्रा (पेंशन विभागीय सॉफ्टवेयर में नाम)
यदि यह आरोप प्रमाणित होते हैं, तो यह न केवल नियमों का उल्लंघन, बल्कि विभागीय धोखाधड़ी का भी मामला बन सकता है।
📈 पदोन्नति में फर्जीवाड़े की आशंका
याचिकाकर्ता ने यह भी आरोप लगाया कि डॉ. मिश्रा ने गलत जानकारी व संभवतः जाली प्रमाणपत्रों के आधार पर पदोन्नति प्राप्त की। इससे योग्य उम्मीदवारों के अधिकारों का हनन हुआ।CMHO डॉ. संजय मिश्रा की दो पत्नियों व संपत्ति की जांच 45 दिन में पूरी करें
🧪 निजी पैथोलॉजी संचालन का आरोप
म.प्र. सेवा आचरण नियम 16 के तहत, किसी भी सरकारी डॉक्टर को निजी व्यवसाय की अनुमति नहीं है।
फिर भी, आरोप है कि डॉ. मिश्रा जबलपुर में:-
- एप्पल पैथोलॉजी
- परफेक्ट एंडोकेयर लैब
जैसे निजी केंद्रों का संचालन कर रहे हैं।
यह आरोप अगर सही पाए जाते हैं तो ये अनुशासनात्मक के साथ-साथ आपराधिक मामला बन सकता है।
🏢 दूसरी पत्नी के नाम फ्लैट की खरीद
शिकायत में कहा गया है कि डॉ. मिश्रा ने कथित आय से “ओजस इंपीरिया” सोसाइटी में महंगा फ्लैट खरीदा, जो खसरा रिकॉर्ड में दूसरी पत्नी इप्षिता मिश्रा के साथ संयुक्त नाम पर दर्ज है।
इस खरीद के लिए शासन से कोई अनुमति नहीं ली गई, जो सरकारी सेवा नियमों का उल्लंघन है।CMHO डॉ. संजय मिश्रा की दो पत्नियों व संपत्ति की जांच 45 दिन में पूरी करें
⚖️ पहले भी आया था मामला कोर्ट में
यह प्रकरण पहले भी अदालत में उठ चुका है। उस समय कोर्ट ने कहा था कि अगर 3 माह में लोकायुक्त कोई कार्रवाई नहीं करता, तो याचिकाकर्ता दोबारा याचिका दायर कर सकते हैं। अब ताजा याचिका में ठोस प्रमाणों को देखते हुए कोर्ट ने स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी कर दिए।CMHO डॉ. संजय मिश्रा की दो पत्नियों व संपत्ति की जांच 45 दिन में पूरी करें
⏳ 45 दिन की तय समयसीमा, लोकायुक्त की ‘अग्निपरीक्षा’
हाईकोर्ट ने 45 दिन में जांच पूरी करने का आदेश देकर लोकायुक्त की जिम्मेदारी तय की है। अब यह देखना होगा कि जांच निष्पक्ष, पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से पूरी होती है या नहीं।CMHO डॉ. संजय मिश्रा की दो पत्नियों व संपत्ति की जांच 45 दिन में पूरी करें
यह मामला मध्यप्रदेश के चिकित्सा प्रशासन तंत्र की पारदर्शिता, नैतिकता और सेवा नियमों के पालन को लेकर गंभीर सवाल खड़े करता है। हाईकोर्ट की सख्ती से यह स्पष्ट है कि अब अनियमितताओं को नजरअंदाज करना संभव नहीं होगा।CMHO डॉ. संजय मिश्रा की दो पत्नियों व संपत्ति की जांच 45 दिन में पूरी करें