संपत्ति कर जमा करने की तिथि बढ़ी: अब 30 अप्रैल तक कर सकेंगे भुगतान
📌 राज्य सरकार का बड़ा फैसला, बिना सरचार्ज 30 अप्रैल तक कर सकेंगे भुगतान
📌 लोकसभा चुनाव के कारण बढ़ाई गई समय-सीमा, नागरिकों को मिलेगी राहत
📌 ऑनलाइन भुगतान को बढ़ावा देने के निर्देश
🏛️ अब 30 अप्रैल तक जमा करें संपत्ति कर, सरकार ने दी राहत
रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में संपत्ति कर जमा करने की अंतिम तिथि 31 मार्च से बढ़ाकर 30 अप्रैल 2025 कर दी है। अब नागरिक बिना किसी अतिरिक्त सरचार्ज के 30 अप्रैल तक अपना संपत्ति कर जमा कर सकते हैं।संपत्ति कर जमा करने की तिथि बढ़ी
👉 इस संबंध में नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के अवर सचिव आनंद कुमार पटेल द्वारा सभी कलेक्टर, नगर निगम आयुक्त और मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को आदेश जारी किया गया है।संपत्ति कर जमा करने की तिथि बढ़ी
📢 चुनावी कार्यों के कारण बढ़ाई गई समय-सीमा
✅ सरकार ने यह निर्णय लोकसभा चुनाव 2024-25 के दौरान परिसीमन और मतदाता सूची से जुड़े कार्यों के कारण लिया है।
✅ इस दौरान नगर निगम और नगर पालिका के कर्मचारियों की चुनावी ड्यूटी लगाई गई थी, जिससे राजस्व वसूली प्रभावित हुई।
✅ इसी कारण संपत्ति कर जमा करने के लिए 30 दिनों की विशेष छूट दी गई है।
💰 घर-घर अभियान और ऑनलाइन भुगतान को बढ़ावा
🔹 राज्य सरकार ने निकाय अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे नागरिकों को घर-घर जाकर संपत्ति कर जमा करने के लिए प्रेरित करें।
🔹 साथ ही, ऑनलाइन भुगतान को भी बढ़ावा देने पर जोर दिया गया है, जिससे करदाताओं को अधिक सुविधा मिल सके।
🔹 नागरिकों को अपने नजदीकी नगर निगम, नगर पालिका या ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से समय पर कर भुगतान करने की सलाह दी गई है।
📝 समय पर कर भुगतान करें और दंड से बचें!
📌 यदि आपने अभी तक संपत्ति कर जमा नहीं किया है, तो यह आपके लिए सुनहरा मौका है।
📌 30 अप्रैल तक भुगतान करने पर किसी भी प्रकार का सरचार्ज नहीं लगेगा।
📌 सरकार की इस राहत योजना का लाभ उठाएं और समय पर अपना कर जमा करें!
📢 क्या यह फैसला नागरिकों के हित में है? अपनी राय कमेंट में बताएं! 🚀