छत्तीसगढ़ में बड़े प्रशासनिक बदलाव
छत्तीसगढ़ में नगर निगमों की निर्वाचित परिषद् का कार्यकाल समाप्त हो गया है। इसके बाद राज्य शासन ने संबंधित जिलों के कलेक्टरों को प्रशासक नियुक्त किया है। यह आदेश राज्य शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने 31 दिसंबर 2024 को जारी किया। छत्तीसगढ़: नगर पालिक निगमों में निर्वाचित परिषद् का कार्यकाल समाप्त, अब जिला कलेक्टर होंगे प्रशासक
किन नगर निगमों में नियुक्त हुए प्रशासक?
राज्य शासन द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, निम्नलिखित नगर निगमों में प्रशासकों की नियुक्ति की गई है:
- राजनांदगांव: 3 जनवरी 2025
- बिलासपुर और जगदलपुर: 4 जनवरी 2025
- रायपुर, धमतरी, दुर्ग, रायगढ़ और चिरमिरी: 6 जनवरी 2025
- अंबिकापुर: 8 जनवरी 2025
- कोरबा: 10 जनवरी 2025
इन तिथियों से संबंधित जिलों के कलेक्टर प्रशासक के रूप में कार्यभार संभालेंगे और नगर निगमों के प्रशासनिक कार्यों को आगे बढ़ाएंगे। छत्तीसगढ़: नगर पालिक निगमों में निर्वाचित परिषद् का कार्यकाल समाप्त, अब जिला कलेक्टर होंगे प्रशासक
प्रशासकों की भूमिका और जिम्मेदारी
नगर निगमों में निर्वाचित परिषद् का कार्यकाल समाप्त होने के बाद, परिषद् की शक्तियों और कर्तव्यों का निर्वहन कलेक्टरों द्वारा किया जाएगा। इससे प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता और गति लाने की कोशिश की जा रही है। छत्तीसगढ़: नगर पालिक निगमों में निर्वाचित परिषद् का कार्यकाल समाप्त, अब जिला कलेक्टर होंगे प्रशासक
राज्य शासन का उद्देश्य
राज्य शासन का उद्देश्य नगर निगमों के संचालन में स्थायित्व और सुचारू प्रशासनिक प्रक्रिया सुनिश्चित करना है। कलेक्टरों को प्रशासक बनाने का यह कदम नागरिक सेवाओं को बेहतर बनाने और योजनाओं को प्रभावी रूप से लागू करने में मदद करेगा। छत्तीसगढ़: नगर पालिक निगमों में निर्वाचित परिषद् का कार्यकाल समाप्त, अब जिला कलेक्टर होंगे प्रशासक