छत्तीसगढ़ विधानसभा में तीन महत्वपूर्ण विधेयक पारित, भू-राजस्व और आवासहीनों से जुड़े नियमों में होगा बदलाव

छत्तीसगढ़ विधानसभा में तीन महत्वपूर्ण विधेयक पारित, भू-राजस्व और आवासहीनों से जुड़े नियमों में होगा बदलाव
रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा में तीन महत्वपूर्ण विधेयक पारित, छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र के चौथे दिन, गुरुवार को तीन अहम विधेयकों को ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। इनमें छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक 2025, छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधन विधेयक और छत्तीसगढ़ नगरीय क्षेत्रों के आवासहीन व्यक्ति को पट्टाधृति अधिकार (संशोधन) विधेयक शामिल हैं। इन विधेयकों का उद्देश्य प्रदेश में राजस्व प्रक्रियाओं को सरल बनाना, उच्च शिक्षा का विस्तार करना और शहरी गरीबों को आवासीय सुरक्षा प्रदान करना है।
अवैध प्लाटिंग पर लगेगी लगाम: भू-राजस्व संहिता संशोधन
राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा द्वारा पेश किया गया भू-राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक 2025 ध्वनिमत से पारित हो गया। इस संशोधन का मुख्य उद्देश्य भूमि संबंधी विवादों को कम करना और अवैध प्लाटिंग पर प्रभावी ढंग से रोक लगाना है।छत्तीसगढ़ विधानसभा में तीन महत्वपूर्ण विधेयक पारित
संशोधन के मुख्य बिंदु:
-
सरल होगी प्रक्रिया: भूमि के नामांतरण, बंटवारे और सीमांकन की प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाया जाएगा।
-
अवैध प्लाटिंग पर रोक: विधेयक में अवैध रूप से कृषि भूमि को छोटे-छोटे टुकड़ों में बांटकर बेचने पर सख्त प्रावधान किए गए हैं, जिससे रियल एस्टेट में धोखाधड़ी पर लगाम लगेगी।
-
फ्लैट के साथ जमीन का अधिकार: अब फ्लैट या किसी इमारत का हस्तांतरण भूमि के आनुपातिक हिस्से के साथ किया जा सकेगा, जिससे खरीदारों को अधिक सुरक्षा मिलेगी।
-
डिजिटल मैप को वैधता: जियो-रेफरेंस मैप और डिजिटल नक्शों को कानूनी मान्यता दी जाएगी, जिससे भूमि अभिलेखों का अद्यतनीकरण आसान होगा
उच्च शिक्षा को बढ़ावा: निजी विश्वविद्यालय विधेयक पारित
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सदन में छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया, जिसे ध्वनिमत से मंजूरी मिल गई। इस विधेयक का लक्ष्य राज्य में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में निजी निवेश को प्रोत्साहित करना और छात्रों को बेहतर शैक्षणिक अवसर प्रदान करना है। सरकार का मानना है कि इससे प्रदेश में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का विस्तार होगा और युवाओं को राज्य में ही बेहतर करियर विकल्प मिल सकेंगे।छत्तीसगढ़ विधानसभा में तीन महत्वपूर्ण विधेयक पारित
शहरी आवासहीनों को मिलेगा पट्टे का अधिकार
सदन ने राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा द्वारा प्रस्तुत छत्तीसगढ़ नगरीय क्षेत्रों के आवासहीन व्यक्ति को पट्टाधृति अधिकार (संशोधन) विधेयक को भी मंजूरी दी।इस संशोधन का उद्देश्य शहरी इलाकों में रहने वाले भूमिहीन और बेघर लोगों को स्थायी पट्टा प्रदान करने की प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाना है।इससे शहरी गरीबों को कानूनी रूप से जमीन का अधिकार मिल सकेगा, जिससे उनके जीवन स्तर में सुधार की उम्मीद है।छत्तीसगढ़ विधानसभा में तीन महत्वपूर्ण विधेयक पारित
इन तीनों विधेयकों के पारित होने को राज्य सरकार ने प्रदेश के विकास और आम जनता के हित में एक ऐतिहासिक कदम बताया है।छत्तीसगढ़ विधानसभा में तीन महत्वपूर्ण विधेयक पारित









