अनूपपुर ब्रेकिंग | भ्रष्टाचार मामला – मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में कृषि विभाग में हुए ₹2.29 करोड़ के गबन मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) पंकज जैसवाल की अदालत ने उपसंचालक कृषि एवं परियोजना संचालक किसान कल्याण विभाग, नारायण दास गुप्ता की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। ₹2.29 करोड़ के गबन मामले में उपसंचालक कृषि की अग्रिम जमानत खारिज
भ्रष्टाचार के मामले में EOW की बड़ी कार्रवाई
✔ 11 फरवरी को आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (EOW) ने दर्ज किया था मामला।
✔ ₹2.29 करोड़ की सरकारी राशि के गबन का आरोप।
✔ नारायण दास गुप्ता पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत केस दर्ज।
मामले की जांच अभी शुरुआती चरण में है, और अभियोजन पक्ष ने आरोपी की जमानत का विरोध किया। ₹2.29 करोड़ के गबन मामले में उपसंचालक कृषि की अग्रिम जमानत खारिज
EOW ने पेश किए ठोस तर्क, अदालत ने खारिज की जमानत
🔹 प्रभारी जिला अभियोजन अधिकारी हेमंत अग्रवाल ने अदालत में जमानत का विरोध किया।
🔹 आरोप प्रमाणित पाए गए, और अभियुक्त सरकारी पद का दुरुपयोग कर धन गबन में लिप्त पाया गया।
🔹 न्यायालय ने अभियोजन पक्ष के तर्कों को स्वीकार करते हुए जमानत खारिज की।
क्या है पूरा मामला?
✔ आरोपी सरकारी फंड का गबन कर निजी लाभ लेने का दोषी पाया गया।
✔ मामला कृषि विभाग के फंड के गलत इस्तेमाल से जुड़ा है।
✔ जांच एजेंसियों की नजर अब इस भ्रष्टाचार से जुड़े अन्य पहलुओं पर भी है। ₹2.29 करोड़ के गबन मामले में उपसंचालक कृषि की अग्रिम जमानत खारिज