WhatsApp या अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से नहीं दिया जा सकता धारा 41ए CrPC/धारा 35 BNSS नोटिस

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि पुलिस WhatsApp, ईमेल या अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से धारा 41ए CrPC/धारा 35 BNSS के तहत नोटिस नहीं दे सकती

कोर्ट ने यह भी कहा कि ऐसे नोटिस केवल निर्धारित कानूनी सेवा पद्धति के अनुसार ही जारी किए जाने चाहिए 

WhatsApp नोटिस को कानूनी मान्यता नहीं

सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस राजेश बिंदल की पीठ ने सतेंद्र कुमार अंतिल बनाम CBI मामले में यह फैसला सुनाया 

कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि WhatsApp या अन्य डिजिटल माध्यम से जारी किया गया नोटिस वैध नहीं होगा 

पुलिस को CrPC, 1973/BNSS, 2023 के तहत निर्धारित प्रक्रिया का ही पालन करना होगा