
पत्नी ही नाबालिग को पति और दोस्त के हवाले करती थी, गैंगरेप केस में तीनों को 20-20 साल की जेल, छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले में एक नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म के रोंगटे खड़े कर देने वाले मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। अदालत ने इस घिनौने अपराध में शामिल आरोपी पति-पत्नी समेत एक अन्य युवक को 20-20 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।
पैसे का लालच देकर पत्नी ने ही रची थी साजिश
यह पूरा मामला 24 फरवरी, 2023 का है, जब इंसानियत को शर्मसार करने वाली एक साजिश रची गई। मामले की मुख्य आरोपी एक महिला थी, जिसने एक नाबालिग लड़की को पैसों का लालच दिया। उसने पीड़िता को झांसा दिया कि वह उसकी शादी झांसी में करा देगी और उसे 50 हजार रुपये भी दिलवाएगी।पत्नी ही नाबालिग को पति और दोस्त के हवाले करती थी
इस झूठे वादे पर भरोसा कर जब नाबालिग लड़की आरोपी महिला के घर आई, तो महिला ने उसे अपने पति और एक अन्य युवक के साथ सोने के लिए मजबूर किया। आरोपियों ने नाबालिग का लगातार यौन शोषण किया।पत्नी ही नाबालिग को पति और दोस्त के हवाले करती थी
चंगुल से भागकर पीड़िता ने बताई आपबीती
किसी तरह हिम्मत जुटाकर पीड़िता आरोपियों के चंगुल से भाग निकली और सीधे अपने घर पहुंची। वहां उसने अपने परिवार वालों को रो-रोकर पूरी आपबीती सुनाई, जिसे सुनकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। इसके बाद परिवार ने तुरंत रघुनाथनगर थाने पहुंचकर तीनों आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई।पत्नी ही नाबालिग को पति और दोस्त के हवाले करती थी
फास्ट ट्रैक कोर्ट का फैसला, तीनों दोषियों को 20 साल की कैद
मामले की गंभीरता को देखते हुए इसकी सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में की गई। सबूतों और गवाहों के आधार पर अदालत ने तीनों आरोपियों को दोषी करार दिया। कोर्ट ने आरोपी पति, उसकी पत्नी और उनके एक अन्य साथी को 20-20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही, तीनों पर 20-20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। इस फैसले से पीड़िता और उसके परिवार को न्याय मिला है, वहीं समाज में एक कड़ा संदेश भी गया है।पत्नी ही नाबालिग को पति और दोस्त के हवाले करती थी









