छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के फैसले पर उठे सवाल
बिलासपुर: छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने हाल ही में एक फैसले में कहा कि पति द्वारा पत्नी के साथ सहमति के बिना किया गया कोई भी यौन कृत्य दुष्कर्म की श्रेणी में नहीं आता। इस फैसले पर राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) की पूर्व अध्यक्ष रेखा शर्मा ने कड़ा ऐतराज जताया और सुप्रीम कोर्ट से इस फैसले पर फटकार लगाने की मांग की। हाईकोर्ट के फैसले पर भड़की महिला नेत्री, सुप्रीम कोर्ट से की कड़ी कार्रवाई की मांग
महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष ने बताया ‘बेतुका फैसला’
रेखा शर्मा ने एक्स (Twitter) पर लिखा –
👉 “यह पूरी तरह से अस्वीकार्य और बेतुका फैसला है। सुप्रीम कोर्ट को इस पर हाईकोर्ट को फटकार लगानी चाहिए।”
उन्होंने न्यायाधीशों से लैंगिक मामलों में अधिक संवेदनशील होने की अपील की।हाईकोर्ट के फैसले पर भड़की महिला नेत्री, सुप्रीम कोर्ट से की कड़ी कार्रवाई की मांग
आरोपी पति को मिली रिहाई, मानवाधिकार वकील ने दी प्रतिक्रिया
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की एकल पीठ ने अपने फैसले में आरोपी पति को भारतीय दंड संहिता की धारा 304, 376 और 377 के तहत लगे सभी आरोपों से बरी कर दिया और तत्काल जेल से रिहा करने का आदेश दिया।
इस पर प्रसिद्ध मानवाधिकार वकील करुणा नंदी ने कहा कि मौजूदा कानून के कारण हाईकोर्ट के न्यायाधीश के हाथ बंधे हुए हैं। हाईकोर्ट के फैसले पर भड़की महिला नेत्री, सुप्रीम कोर्ट से की कड़ी कार्रवाई की मांग