- बाजारपारा स्थित गोपाल शर्मा के किराना स्टोर पर 50 हजार रुपये का जुर्माना
- किराना स्टोर पर 50 हजार जुर्माना, शक्कर में मिली थी अशुद्धियां
कोरिया। कोरिया के बैकुण्ठपुर स्थित बाजारपारा के गोपाल शर्मा के किराना स्टोर को खाद्य सुरक्षा अधिनियम के उल्लंघन के कारण 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, इस किराना स्टोर से 200 ग्राम खुली चीनी का नमूना लिया गया था, जो जांच के बाद अवमानक पाया गया। खाद्य विश्लेषक, खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला, कालीबाड़ी रायपुर द्वारा की गई जांच में चीनी में अशुद्धियां पाई गईं। गोपाल शर्मा को पंजीकृत डाक के माध्यम से इस जांच की जानकारी भेजी गई थी। रिपोर्ट में उल्लेख किया गया था कि यदि विक्रेता इससे संतुष्ट नहीं हैं, तो वे निर्धारित समयावधि में अपील कर सकते हैं। हालांकि गोपाल शर्मा ने कोई अपील नहीं की।किराना स्टोर पर 50 हजार जुर्माना।
ये भी पढ़ें:- सेवा में खामी करने पर उपभोक्ता फोरम ने विशाल मेगा मार्ट के ऊपर लगाया जुर्माना
गोपाल शर्मा ने अपने जवाब में बताया कि दुकान के अंदर खुली बोरी में रखी चीनी में वातावरण से बाहरी तत्व मिल सकते हैं। उन्होंने इस घटना को मानवीय भूल मानते हुए क्षमा याचना की और भविष्य में ऐसी गलती न दोहराने का वादा किया। प्रस्तुत दस्तावेजों और शर्मा के जवाब के आधार पर, न्यायालय ने उन्हें खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26(2)(पप) के उल्लंघन का दोषी पाया और धारा 54 के अंतर्गत 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अभियुक्त को यह राशि न्याय निर्णयन अधिकारी/ अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी, कोरिया के खाते में 15 दिनों के भीतर जमा कर रसीद की प्रति प्रस्तुत करनी होगी। किराना स्टोर पर 50 हजार जुर्माना।

इस निर्णय से जिले में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के प्रयासों को बल मिलेगा और इस तरह के अमानक खाद्य विक्रेताओं के लिए भी यह एक चेतावनी साबित होगी।किराना स्टोर पर 50 हजार जुर्माना।
ये भी पढ़ें:- RTI Action: आवेदक को सूचना न देने पर चेतावनी नहीं, जुर्माना जरूरी : हाईकोर्ट
मेडिकल कॉलेज पर लगाया 3 लाख का जुर्माना, MBBS की सीटें कम करने की दी चेतावनी
गुजरात टाइटंस की जीत का स्वांद पड़ा फीका, कप्तान गिल पर लगा 24 लाख रुपये का जुर्माना
बीमा कंपनी अदा करेगी 29 लाख रुपए, 10 हजार का जुर्माना, जिला उपभोक्ता आयोग ने लगाई फटकार
RBI ने IDFC बैंक और LIC पर ठोका जुर्माना, देने होंगे इतने करोड़ रूपए